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2 years ago .New Delhi, Delhi, India

बिना नौकरी छोड़े आप कैसे निकाल सकते हैं PF का पैसा, जानें पूरी प्रक्रिया

  • नौकरी के दौरान पीएफ का पैसा निकालने को एडवांस पीएफ कहते हैं
  • एडवांस पीएम निकालने के लिए आपको फॉर्म 31 भरना पड़ता है
  • कंपनी बदलने पर आपको पिछले सभी पीएफ को अपनी नई कंपनी में ट्रांसफर करना होता है

Written by:Ashis
Published: October 17, 2022 10:42:20 New Delhi, Delhi, India

प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) के बारे में हम सभी जानते हैं. इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPFO) कर्मचारियों को एक बड़ी सुविधा प्रदान करता है. इसके तहत नौकरी में रहते हुए भी पैसा निकालने की सुविधा मिलती है. इस व्यवस्था को एडवांस में पीएफ (Advance Provident Fund) निकालना भी कहते हैं. आपको बता दें कि अब ये प्रक्रिया आप पूरी तरह से घर बैठे कर सकते हैं. जिसके लिए आपको ईपीएफओ मेंबर पोर्टल पर जाकर कुछ जरूरी जानकारियों को भरकर सबमिट करना होगा और अगर आपके द्वारा दर्ज जानकारी से लेकर मौजूदा सभी जानकारियां सही पाई जाती हैं, तो नियमानुसार, आपकी पीएफ राशि आपको मुहैय्या करा दी जाती है.

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एडवांस में कैसे निकाल सकते हैं पीएफ राशि

एडवांस में पीएफ निकालने के लिए आपको ईपीएफओ (EPFO) की ऑनलाइन सर्विसेज में जाना होगा. इसके बाद यहां पर आपको फॉर्म-31 पर क्लिक करना होगा.  एडवांस पीएफ का मतलब है कि जब आप नौकरी में होते हैं और उस दौरान पीएफ का पैसा निकालते हैं, तो उसे एडवांस पीएफ (Advance PF) ही कहा जाता है. फॉर्म-31 पर क्ल्कि करने के बाद आपको यहां पर आवश्यक जानकारियां मुहैय्या करानी होंगी. इसमें आपको बैंक अकाउंट का अंतिम 4 अंक डालना है और उसका आईएफएससी कोड भी भरना है. बैंकों के मर्ज होने के बाद यह कोड बदला है, इसलिए सही IFSC कोड ही डालें. इसी फॉर्म में नीचे मेंबर आईडी दिखेगी, जो आपकी वर्तमान कंपनी की होगी.

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एडवांस पीएफ निकालने का नियम

अक्सर हमारे जहन में सवाल उठता है कि हम कौन सा पैसा एडवांस में ले सकते हैं. इंप्लॉई का, इंप्लॉयर का या कुल पीएफ का बैलेंस? आपको बता दें कि यह नौकरी की कुल अवधि पर निर्भर करता है. अगर आपने 5 साल से ज्यादा दिनों तक नौकरी की है तो आप अधिकतम इंप्लॉई का शेयर ही निकाल पाएंगे. आप कितनी राशि निकाल पाएंगे, इसका फैसला ईपीएफओ करता है. यदि आपने 5 साल से ज्यादा नौकरी कर ली है, तो बिना किसी रुकावट के आप पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं. हालाकि इसके कुछ नियम हैं. जैसे आपको घर बनाने के लिए पीएफ का पैसा निकालना है, तो एडवांस में पूरा बैलेंस निकाल सकते हैं. हालांकि पूरी जिंदगी में आप घर निर्माण के उद्देश्य से सिर्फ एक बार ही पैसा निकाल सकते हैं. इसके लिए आपको ईपीएफओ की ऑनलाइन सर्विसेज में ही एडवांस पीएफ क्लेम करने का विकल्प मिलता है. इसमें अपनी पूरी जानकारी देने के बाद और फॉर्म भरने के बाद एडवांस में पीएफ राशि को निकाला जा सकता है.

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