पाकिस्तान (Pakistan) के चुनाव आयोग (Election Commission) ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को 5 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया यानी कि उनकी संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चुनाव आयोग ने तोशाखाना मामले में इमरान को दोषी ठहराया है.

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पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इस मामले में 19 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इमरान को भ्रष्ट आचरण का दोषी पाए जाने के बाद उनके खिलाफ विरोध भी शुरू हो गया है. विरोधी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर इमरान खान का विरोध कर रहे हैं.

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पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान रजा की अध्यक्षता वाली चार सदस्यों की बेंच ने इमरान खान की सदस्यता को लेकर शुक्रवार को फैसला सुनाया. इस फैसले के बाद चुनाव आयोग के दफ्तर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) ने इमरान खान पर दुबई (Dubai) में 14 करोड़ रुपये के हीरे, आभूषण सहित मूल्यवान तोशखाना उपहार बेचने का आरोप लगाया था. शरीफ का कहना था कि इससे राष्ट्रीय खजाने को बहुत नुकसान पहुंचा है. उन्होंने ये भी बताया कि नियम के अनुसार, विदेश से मिली कोई भी उपहार को डिपॉजिटरी या तोशाखाना में जमा करना होता है.

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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने तोशाखाना से उपहार बेचने को लेकर गत महीने पहले कहा था कि ये तोहफें उनके हैं इसलिए ये उनकी मर्जी है कि उन्हें अपने पास रखें या नहीं. इमरान खान ने कहा, ‘मेरा तोहफा, मेरी मर्जी’. उन्होंने ये भी कहा था कि विपक्षी पार्टी के इल्जाम बेबुनियाद हैं क्योंकि जो कुछ भी तोशाखाने से बेचा गया उसका रिकॉर्ड मौजूद है और यदि किसी के पास भ्रष्टाचार के संबंध में साक्ष्य हैं, तो उसे आगे आना चाहिए.’