आज के समय में ऑनलाइन पेमेंट (Online Payment) का प्रचलन काफी ज्यादा बढ़ गया है. ज्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं. मोबाईल बैंकिंग में ऐसा कई बार होता है कि बैंक अकाउंट (Bank Account) से पैसे गलत खाते में या एक खाते से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर (Money Transfer) हो जाते हैं.

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ऐसा कई बार बैंकिंग फ्रॉड में भी होता है. नेट बैंकिंग, UPI, मोबाइल वॉलेट ने बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जुड़ी परेशानियों को बहुत हद तक कम कर दिया है. ऐसे में आपको किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है. ये काम बस एक मोबाइल से ही हो जाता है. लेकिन इसमें कई बार गलत नंबर पर पैसे चले जाते हैं. ऐसे में आप ये पैसे वापस आपके अकाउंट में भी आ सकते हैं. आइए जानते हैं इसके प्रोसेस के बारे में.

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आरबीआई ने जारी की नई गाइडलाइन

भारतीय रिजर्व बैंक की नई गाइडलाइन के अनुसार, बैंक की जिम्मेदारी है कि वह आपके पैसे को 48 घंटे के भीतर वापस करें. यदि बैंक पैसे वापस दिलवाने में सहायता नहीं करता है. तो ऐसे में आप bankingombudsman.rbi.org.in पर जाकर शिकायत कर सकते हैं. यदि गलती से किसी गलत अकाउंट में खाते में पैसे चले जाएं. तो आप एक शिकायत बैंक में दें. इसमें आपको खाता नंबर, अकाउंट होल्‍डर का नाम, जिस अकाउंट में पैसे गए हैं वो अकाउंट नंबर लिखना होगा.

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कैसे ले सकते हैं बैंक से रिफंड (Bank Refund UPI)

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि गलत अकाउंट में पैसे चले जाएं .तो अपने बैंक में कॉल कर सारी डिटेल्स के साथ PPBL नंबर दर्ज करवाएं. पेमेंट करते समय ये नंबर आपके मोबाइल पर आता है. फिर इसके बाद बैंक में शिकायत दर्ज करा सकते हैं. बैंक में जाकर आपको ब्रांच मैनेजर के नाम एक शिकायत लेटर लिखना होगा. इस पत्र में उस खाते नंबर को लिखें, जिसमें पैसे गए. बैंक जाने से पहले आप Transaction reference number, date of transaction, amount और IFSC code को अपने पास रख लें क्‍योंकि शिकायत में ये सब काम आएगी.