वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर (Assessment Year) 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की लास्ट डेट आज यानि 31 जुलाई, 2022 है. इस तय डेट तक इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) न भरने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. इस प्रक्रिया को घर बैठे आसानी से ऑनलाइन किया जा सकता है.

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अगर आप 31 जुलाई की डेडलाइन को मिस करते हैं. तो उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है. 31 जुलाई के बाद आईटीआर (ITR) फाइल करने पर आप पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा जा सकता है.

अलग-अलग फॉर्म

इनकम टैक्स (Income Tax) नियमों के मुताबिक उन करदाताओं के लिए वर्ष 2021-22 के इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समयसीमा 31 जुलाई है, जिनके पिछले वित्त वर्ष के खातों के ‘ऑडिट’ की आवश्यकता नहीं है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई श्रेणी के करदाताओं के लिए इनकम के आधार पर सात तरह के आयकर फॉर्म निर्धारित किए हैं.

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आईटीआर ऑनलाइन फाइल किया जा सकता हैं. आप इनकम टैक्स विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे भर सकते हैं. अगर पहले से इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर आपका अकाउंट नहीं है. तो आपको सबसे पहले वहां रजिस्टर करना पड़ेगा. इसके बाद ही आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं.

ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें?

-सबसे पहले www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं और यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें. लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं होने की स्थिति में पहले आईडी बनाएं. आईडी के तौर पर पैन कार्ड नंबर उपयोग में लिया जाता है.

– इसके बाद e-File का विकल्प चुनें और फिर Income Tax Return link पर क्लिक करें और वित्त वर्ष 2021-22 का चयन करें.

-मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन मोड को चुनें.

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-एप्लीकेशन स्टेटस में इंडिविजुअल चुनें. इसके बाद आईटीआर1 सलेक्ट करें.

-आईटीआर फाइल करने के क्षेत्र (region) को चुनें और कंटीन्यु का विकल्प चुनें.

-लेट्स वैलिडेट प्री-फिल्ड डाटा में आपको 5 टैब नजर आयेंगे जिसमें पर्सनल इनफॉरमेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और टैक्स देनदारी शामिल है. पांचों टैब को वैलिडेट करना होगा.

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-अब रिटर्न समरी पर जाएं. सभी जानकारी चेक करने के बाद ही आगे बढ़ें.

-इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद आपको इनकम टैक्स विभाग द्वारा SMS और ईमेल पर Acknowledgement (ITR-V) आएगा. नेट बैंकिंग, आधार ओटीपी के जरिए आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफाई करना होगा. इसके अलावा Acknowledgement पर हस्ताक्षर कर सीपीसी, इनकम टैक्स बैंगलुरू डाक के जरिए रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर भेज सकते हैं.