New Tax Slab: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने टैक्स देनदारों को बड़ी राहत दी है. सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा की उन्होंने नए टैक्स स्लैब (New Tax Slab) बनाए गए हैं. पहले जो 0 से 2.5 लाख रुपये तक टैक्स नहीं लगते थे. लेकिन अब इसे 0 से 3 लाख रुपये कर दिये गऐ हैं. यानी पुरानी कर व्यवस्था में अब 3 लाख रुपये तक टैक्स नहीं देना होगा. वहीं, नई टैक्स व्यवस्था में अब 7 लाख रुपये तक टैक्स नहीं देना होगा. जो पहले 5 लाख रुपये तक टैक्स नहीं देना पड़ता था.

यह भी पढ़ेंः Budget 2023 Highlights in Hindi: निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में क्या बड़े ऐलान किये

दरअसल, साल 2020 सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था और पुरानी टैक्स व्यवस्था का ऐलान किया था. इसके तहत नई कर व्यवस्था में 5 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होता था.वहीं, पुरानी टैक्स व्यवस्था में टैक्स स्लैब बनाए गए थे. जिसमें 0 से 2.5 लाख रुपये तक के लिए टैक्स नहीं देने पड़ते थे. और इसके बाद अलग-अलग टैक्स स्लैब में अलग-अलग प्रतिशत के ब्याज देने पड़ते थे.

यह भी पढ़ेंः What is Artificial Intelligence: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? जानें इसके बारे में सब कुछ

अब केंद्र सरकार ने पुरानी टैक्स व्यवस्था में 5 टैक्स स्लैब बनाए हैं. अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था को अपनाते हैं तो आपको 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स देना नहीं होगा. जबकि 3 लाख से ज्यादा की कमाई पर आपको अलग-अलग टैक्स प्रतिशत चुकाने होंगे.

यह भी पढ़ेंः बजट पेश होने से पहले ही 1 फरवरी से हो जाएगा देश में ये बदलाव, आप भी जान लें

पुरानी टैक्स व्यवस्था की नई स्लैब

0 से तीन लाख 0 फीसदी टैक्स
3 से 6 लाख 5 फीसदी टैक्स
6 से 9 लाख 10 फीसदी टैक्स
9 से 12 लाख 15 फीसदी टैक्स
12 से 15 लाख 20 फीसदी टैक्स
15 लाख से ज्यादा 30 फीसदी टैक्स

हालांकि, अगर आप नई टैक्स व्यवस्था को अपनाते हैं तो आपको 7 लाख रुपये तक की वार्षिक कमाई पर किसी तरह का टैक्स देना नहीं होगा.