नौकरीपेशा लोगों को हर साल इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करना जरूरी होता है. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 31 जुलाई 2022 ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख है. ऐसे में अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है तो सबसे पहले इसे ही निपटाएं क्योंकि तय तारीख के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने पर आपको 5000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है. कई लोगों को यह काम झंझट भरा लगता है. लेकिन इन दिनों ITR भरना काफी आसान हो गया है. अगर आपके पास इससे जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो आप मात्र  15 मिनट में ITR फाइल कर देंगे. इसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना होगा. आइये जानते हैं किन चीजों की मदद से आप आसानी से ITR फाइल कर सकते हैं.

यह भी पढ़े: इस तारीख से पहले फाइल कर लें IT Return, वरना देना होगा जुर्माना

फॉर्म 16 या 16ए प्राप्त करें

नौकरीपेशा लोग, जिन्हें सैलरी मिलती है, सबसे पहले अपने संस्थान से फॉर्म 16 या 16ए प्राप्त कर लें. इसके अंदर आपकी तनख्वाह से जुड़ी तमाम जानकारी आप देख सकते हैं. अपनी बेसिक सैलरी, HRA और अन्य अलाउंस की मदद से आप पता कर सकते हैं, जिनमें से कई पर टैक्स से छूट मिलती है. इसकी मदद से आप ITR भरने के लिए काम आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी जुटा सकते हैं. अगर आपकी सकल कुल आय (Gross Total Income) 2.5  लाख रुपये है, तो आपका ITR फाइल करना जरूरी है. वहीं, वरिष्ठ नागरिकों को 3 लाख की इनकम और 80 साल से अधिक उम्र के लोगों को 5 लाख रुपये की इनकम पर ITR फाइल करना होता है.

यह भी पढ़े: ITR Return: इतने रूपये के क्लेम पर नहीं आता रिफंड, जानिये क्या है नियम

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपने विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये से अधिक खर्च किया है, अगर आपके किसी चालू खाते में एक करोड़ रुपये या उससे अधिक की रकम जमा है या फिर आपने किसी साल में एक लाख रुपये से अधिक का बिजली बिल भुगतान किया है, तो आपको ITR फाइल करना जरूरी है.

26AS फॉर्म से लें टीडीएस की डिटेल्स

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच जरूर कर लें. फॉर्म 26AS में एक कंसोलिटेड टैक्स स्टेटमेंट होता है. इसमें टैक्सपेयर्स की इनकम से काटे गए टैक्स की पूरी जानकारी होती है. टैक्स डिडएक्शन एट सोर्स (TDS), टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS), रेग्युलर टैक्स और रिफंड जैसी जानकारियां आप इस फॉर्म से जुटा सकते हैं. इस दौरान एक बात का विशेष ध्यान रखे कि कई बार 26AS फॉर्म में दी गई जानकारियां गलत भी होती हैं. गलती मिलने पर इसे शीघ्र ही सही करवा लें.

एनुएल इंफोर्मेशन स्टेटमेंट देखें

अपने 26AS फॉर्म से TDS, TCS की जांच करने के बाद एनुएल इंफोर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) को जरूर मिला लें. इस स्टेटमेंट में आपको अपने सेविंग अकाउंट की सारी जानकारी मिल जाएगी. इसकी मदद से आप यह जान पाएंगे की बचत खाते में जमा राशि के अनुसार ITR फाइल करने की जरूरत है या नहीं.

यह भी पढ़े: IT Return: ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें? जानें पूरी प्रोसेस

कैपिटल गेन का स्टेटमेंट

अगर आपने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है, तो अपने ब्रोकर और म्यूचुअल फंड्स से कैपिटल गेन का स्टेटमेंट ले लीजिए. ITR फाइल करते समय आपको इसकी जरूरत पड़ेगी. अपनी किसी प्रॉपर्टी को बेचने और और उसे कहीं निवेश करने पर इसकी जानकारी ITR दाखिल करते समय देनी होती है.