Aadhaar और PAN को लिंक करने की आखिरी तारीफ खत्म होने वाली है. अगर आप आखिरी तरीख तक आधार-पैन को लिंक नहीं करते हैं तो आपको इसके लिए जुर्माना देना होगा. सरकार ने आधार-पैन को लिंक करने के लिए 31 मार्च 2021 तक का समय दिया है.

आपको बता दें, सरकार ने इनकम टैक्स कानून 1961 में जोड़े गए धारा 234एच की वजह से लोगों को जुर्माना देना होगा, जिसे सरकार ने वित्त विधेयक 2021 के अंतर्गत पास कराया है.

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अगर अंतिम तारीख तक आधार-पैन लिंक नहीं कराया है तो आपको अधिकतम 1,000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ेगा.

इसके साथ ही पैन अगर आधार से लिंक नहीं होगा तो 31 मार्च के बाद से आप PAN कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. इसका मतलब है कि आपका PAN निष्क्रिय हो जाएगा और आप वित्तिय लेनदेन के लिए पैन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

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जानकारों की मानें तो अब आधार-पैन लिंक की आखिरी तारीख बढ़ने की उम्मीद नहीं है. सरकार का बजट प्रस्ताव 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे ऐसे में समय सीमा के बढ़ने की संभावना नहीं दिख रही है.

आपको बता दें, सरकार ने कई बार आधार-पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख को बढ़ाया है.

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