कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने ग्राहकों को प्रोविडेंट फंड (PF) की रकम को कुछ परिस्थितियों में आंशिक निकासी की अनुमति देता है. हालांकि, इसके लिए ग्राहकों को कुछ निश्चित समय तक पीएफ आकाउंट में पैसे जमा होने के बाद ही निकासी कर सकते हैं. वहीं, जब पीएफ अकाउंट से पैसे निकाले जाते हैं तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने में कुछ दिन का समय लगता है. लेकिन कई बार कुछ कारणों से ये आवेदन खारिज हो जाते हैं.

यह भी पढ़ेंः Senior Women’s One Day Trophy: मुंबई ने नगालैंड से सिर्फ 4 गेंद में जीत लिया मैच

यह भी पढ़ेंः PF निकालने का सही समय क्या है? नौकरी या रिटायरमेंट के बाद तुरंत न निकालें पैसा

पीएफ ऑनलाइन दावे खारीज होने के क्या संभावित कारण हो सकते हैं.

यह भी पढ़ेंः PF पर मिलता है लाखों का मुफ्त इंश्योरेंस, सैलरी के अनुसार होता है कैलकुलेशन

Bank डिटेल अपडेट

EPFO मेंबर पोर्टल पर बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड अपडेट न होना पीएफ ऑनलाइन दावे के खारिज होने के कारण हो सकते हैं. जब मेंबर के डिटेल्स रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते तो ये खारिज हो सकते हैं. ये भी देखना जरूरी है कि सदस्य के नाम और जन्मतिथि सही अपडेट हो. कई बार पुराने बैंक अकाउंट अपडेट पीएफ में अपडेट हो और अगर आप उसे बंद करा दिया हो तो आपको परेशानी हो सकती है.

यह भी पढ़ेंः PF की सुविधा नहीं है तो ले सकते हैं PPF का लाभ, सुरक्षित कर लें अपना भविष्य

चेक बुक कॉपी पर साइन

चेक बुक कॉपी पर सदस्य का साइन स्पष्ट रूप से होना चाहिए. इसके अलावा साइन कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के साथ भी मेल खाना चाहिए. इस वजह से भी पीएफ दावे खारिज हो सकते हैं. ग्राहकों को ईपीएफओ रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड बैंक खाते की जांच की स्कैन की हुई कॉपी भी देनी होती है.

यह भी पढ़ेंः PPF के बदल गए हैं नियम, किस्त देनदारी को लेकर हुआ है ये बदलाव

KYC पूरा होना जरूरी

पीएफ दावे का खारिज होना KYC पूरा नहीं होना भी हो सकता है. अगर KYC डिटेल पूर्ण और वैरिफाइड नहीं है तो EPFO को निकासी के दावें को खारिज कर सकता है.

यह भी पढ़ेंः बैंक लॉकर खोलना चाहते हैं तो जान लें ये जरूरी बात, क्या होती है शर्त