एम नागेश्वर राव (M Nageswara Rao) जो सीबीआई (CBI) के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं. उन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है. राव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने वायरल ट्वीट्स के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट से अपने ब्लू टिक सत्यापन को हटाने के लिए ट्विटर के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है. हालांकि, उनकी याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

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रिपोर्ट के मुताबकि, दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने कहा है कि, हमने पहले ही 7 अप्रैल को इस संबंध में आदेश पारित किया है. तो ऐसे में तुरंत कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का कोई औचित्य नहीं है. पीठ ने कहा इस तरह की याचिका को 10 हजार रुपये की कीमत के साथ खारिज किया जाता है.

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एम नागेश्वर राव कौन हैं

एम नागेश्वर राव ओडिशा कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं जो अगस्त 2020 में रिटायर्ड हुए थे. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, राव मूल रूप से तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली जिले के रहनेवाले हैं. राव ने 1981 में ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में परास्नातक की शिक्षा प्राप्त की. इसके अलावा वह आईआईटी मद्रास के भी छात्र रह चुके हैं. नागेश्वर राव 1986 में भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के लिए चुने गए.

एम नागेश्वर राव को तेज-तर्रार और शख्त अधिकारी के रुप में जाना जाता था. राव ने ओडिशा में अपनी पहली पोस्टिंग के दौरान ही अवैध खनन के लिए बदनाम तलचर में अपराध पर लगाम लगाकर खास पहचान बनाई थी.

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अपने सेवा कार्यकाल के दौरान वो अधिकतर समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र में रहे. उन्होंने ओडिशा पुलिस में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की ज़िम्मेदारी संभाली और बाद में चेन्नई क्षेत्र के सीबीआई के प्रमुख रहे. राव को राष्ट्रपति पदक, विशिष्ट सेवा पदक और ओडिशा सरकार के पदक से सम्मानित किया गया है.

साल 2018 में नागेश्वर राव को सीबीआई अंतरिम निदेशक नियुक्त किया गया था. लेकिन साल 2019 में उन्हें पद से हटाकर ग्नि सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड का महानिदेशक नियुक्त कर गृह मंत्रालय भेज दिया गया था.

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