पूरे विश्व में अगर बात की जाए, तो भारत सबसे
बड़ा लोकतांत्रिक देश हैं. भारत के राष्ट्रपति (President) को देश के प्रथम नागरिक का दर्जा
प्राप्त होता है. राष्ट्रपति का पद, देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है और वह तीनों
सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी होता है. आपको बता दें कि राष्ट्रपति के चुनाव के
लिए लोकसभा, राज्यसभा
और विधानसभा के सदस्य मिलकर निर्वाचन मंडल बनाते हैं. चूंकि संसद के गठन में भी
राष्ट्रपति को शामिल किया जाता है और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी कहलाता
है. संविधान की तरफ से राष्ट्रपति को कुछ विशेष शक्तियां (President Power) भी दी जाती हैं, जो संविधान के अनुसार ही राष्ट्रपति का
अधिकार भी होती हैं. ऐसे में कई बार हमारे मन में यह उत्सुकता होती है कि
राष्ट्रपति बनने के लिए आखिर योग्यता  क्या होती होगी. तो चलिए आज हम आपको बताने
वाले हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है.

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राष्ट्रपति का पद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है.
इसलिए इस पद को पाने के लिए व्यक्ति की योग्यता भी बहुत मायने रखती है. भारतीय
संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के पद को लेकर कुछ विशेष योग्यताओं का जिक्र
किया गया है –

उम्मीदवार व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए.

उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए.

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उम्मीदवार व्यक्ति लोकसभा का सदस्य होने के योग्य होना
चाहिए.

राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम
से कम 50 मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं के द्वारा अनुमोदित होना
चाहिए.

राष्ट्रपति के पद के लिए जमानत राशि 15 हजार
रुपये है और कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत नहीं मिलने पर यह राशि जब्त हो जाती है.

राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार संसद अथवा राज्य
विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए.

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राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य
पद धारण नहीं कर सकते हैं.

अनुच्छेद 57 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर
पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है.

आपको बता दें कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है. इन शर्तों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है, इसके लिए कोई भी अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है. वहीं अगर राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष से पहले भी उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त भी हो सकता है.