भारतीय रेलवे (Indian Railways) कोरोना वायरस महामारी के दौर में लगातार सामान्य ट्रेन संचालन के लिए प्रयासरत हैं. ट्रेन का सफर किफायती होने की वजह से लोग रेल की यात्रा ज्यादा पसंद करते हैं. इसके साथ ही रेलवे की व्यवस्था पहले से काफी अलग और आरामदायक हुई है. वहीं, कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जिससे लोगों को काफी सुविधाएं मिलती है. ऐसे ही एक नियम के बारे में हम आपको बता रहे हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे.

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ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के साथ कई बार ऐसा होता है कि, सफर का प्लान करने के बाद भी आखिरी वक्त में उन्हें किसी कारण से रद्द करना पड़ता है. ऐसे में काफी लोग ये समझते हैं कि उनका टिकट बेकार हो जाएगा और वह उसे कैंसिल करवा लेते हैं. वहीं, इसके लिए उन्हें 25 प्रतिशत कैंसिलेशन चार्ज भी देना पड़ता है.

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इसके साथ ही कई बार ये होता है कि यात्रा के अंतिम समय में रद्द करने के साथ ऐसा होता है कि आपकी जगह कोई और जाना चाहता हो लेकिन उसके नाम पर टिकट नहीं होने की वजह से यात्रा नहीं कर पाते हैं और टिकट कैंसिल कर देते हैं. लेकिन आपको ये बात पता नहीं है कि आपके उसी टिकट पर कोई और भी यात्रा कर सकता है. हालांकि, इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है.

आपके टिकट पर कौन कर सकता है सफर

रेलवे के नियमों के तहत, ट्रेन में सफर करने के 24 घंटे पहले किसी भी यात्री के टिकट को दूसरे के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है. हालांकि, इसमें शर्त ये हैं कि आप अपने टिकट को अपने परिवार के सदस्य जिसमें माता-पिता, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, भाई-बहन के नाम पर अपने टिकट को ट्रांसफर करवा सकते हैं.

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कैसे करेंगे टिकट को ट्रांसफर 

रेल मंत्रालय के 1990 नियम के आधार पर साल 2006 में एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार के सदस्य को अपनी टिकट ट्रांसफर करना चाहता है तो परिवार के सदस्य के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपको रेलवे अधिकारी के सामने आईडी प्रूफ दिखाकर सिद्ध करना होगा कि वह आपके फैमिली का सदस्य है.

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आपको बता दें, ये नियम केवल कंफर्म टिकट के लिए ही लागू होता है. यह वेटिंग टिकट और जनरल टिकट के लिए लागू नहीं होता है. इसके साथ आपको समय का भी ध्यान रखना है कि आप यात्रा से 24 घंटे पहले ही टिकट को ट्रांसफर कर सकते हैं.

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