उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने डॉक्टरों के लिए नया फरमान जारी कर कहा है कि, पीजी करने के बाद डॉक्टरों को सरकारी अस्पताल में 10 साल सेवा देना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने पर उन्हें एक करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा.

सरकार के नए निर्देशों के मुताबिक, पीजी करने के बाद कम से कम 10 साल तक सरकारी अस्पताल में सेवा देना जरूरी है. अगर सेवा के दौरान बीच में नौकरी छोड़ता है तो उसे एक करोड़ रुपये जुर्माना देना होगा.

स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन ने शनिवार को कहा, कुछ लोगों से सूचना मिली कि सोशल मीडिया पर एक खबर चली है कि जो डॉक्टर पीजी करते हैं उसके बाद उन्हें 10 साल तक काम करना होगा वरना उन्हें 1 करोड़ रुपये की धनराशि जमा करनी होगी. ये कोई नई खबर नहीं है ये शासनादेश 3 अप्रैल 2017 को ही जारी कर दिया गया था.

इसके अलावा निर्देशों में ये भी कहा गया है कि इसके अलावा अगर कोई डॉक्टर पीजी कोर्स बीच में ही छोड़ देता है तो उसे तीन साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा और वह इन तीन सालों में दोबारा कहीं भी दाखिला नहीं ले सकेगा.