देश में 2023-24 के आम बजट (Budget 2023) की तैयारी शुरू हो चुकी है.1 फरवरी 2023 में आम बजट पेश किया जानेवाला है. आम बजट का इंतजार करदाताओं (Tax Payers) को काफी ज्यादा रहता है क्योंकि आम जनता टैक्स को लेकर काफी परेशान है. ऐसे में उन्हें सरकार से बड़ी उम्मीद रहती है कि, सरकार उन्हें किसी तरह का राहत दे सकती है.हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि आम लोगों और टैक्स पेयरों को उनके मुताबिक, राहत नहीं मिलती है. लेकिन इस बार के आगामी बजट में लोगों को काफी उम्मीद है. जिस तरह से देश में महंगाई है और कर्ज पर ब्याज बढ़ रहे हैं ऐसे में उन्हें सरकार से छूट की उम्मीद है.

यह भी पढ़ेंः NPS Account कैसे खोलें? जानें तरीका, Age लिमिट और जरूरी डॉक्यूमेंट

आपको बता दें, सरकार इस बार देश के टैक्स पेयरों को थोड़ी राहत दे सकती है. ऐसा जानकारी सामने आ रही है कि सरकार नई कर व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स छूट पर फिर से फैसला ले सकती है. काफी समय से लोगों को इतंजार है कि सरकार टैक्स छूट की न्यनतम सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर सकती है.क्योंकि, दो साल पहले लागू हुई नई टैक्स व्यवस्था को लेकर कम लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है. 10 से 12 प्रतिशत लोग ही नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुन रहे हैं. ऐसे सरकार इस विकल्प को आकर्षक बनाने के लिए इसमें बदलाव कर सकती है.

यह भी पढ़ेंः PPF-SSY से लेकर इन स्मॉल सेविंग योजनाओं पर सरकार ले सकती है ये बड़ा फैसला

सरकार का भी मानना है कि, टैक्स छूट सीमा बढ़ने से टैक्स पेयरों के हाथ पैसा बचेगा तो वह अधिक खर्च कर सकेंगे और इससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी. बता दें, मौजूदा समय में सालाना आय 2.50 लाख रुपये पर करदाता को टैक्स नहीं देना होता है.

यह भी पढ़ेंः Business Idea: इस बिजनेस में सिर्फ 5 घंटे करना होगा काम, होगी मोटी कमाई

ऐसा माना जा रहा है कि, सरकार इन चीजों पर गौर करेगी. हालांकि, बदलाव में यह ध्यान रखा जाएगा कि इससे सरकार के राजस्व को अधिक नुकसान न हो.इस बात पर भी चर्चा हो सकती है कि व्यक्तिगत आयकर की पुरानी और नई, दोनों व्यवस्थाओं में तो बदलाव की जरूरत नहीं है.

यह भी पढ़ेंः PF Withdrawal: इन डाक्यूमेंट्स के बिना नहीं निकाल सकते पीएफ का पैसा? यहां जानें

वर्तमान में करदाताओं के बीच पुरानी टैक्स व्यवस्था ज्यादा लोकप्रिय है. इसमें करदाता इनकम टैक्स की धारा 80सी, धारा 80डी जैसी टैक्स छूट का लाभ लेकर टैक्स की बचत कर लेते हैं. इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट मिलती है.