GST काउंसिल ने शुक्रवार को COVID-19 टीकों और चिकित्सा आपूर्ति पर टैक्स पर किसी तरह का बदलाव नहीं किया है. वहीं, ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा के आयात पर शुल्क में छूट दी है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि मंत्रियों का एक समूह वैक्सीन और चिकित्सा आपूर्ति पर कर ढांचे पर विचार करेगा.

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केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जिन्होंने एम्फोटेरिसिन-बी के आयात पर आई-जीएसटी की छूट दी है, जिसका उपयोग ब्लैक फंगस के उपचार के लिए किया जाता है.

बता दें मौजदा समय में कोरोना वायरस टीकों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है.

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सीतारमण ने कहा कि काउंसिल ने विदेशों से आयातित मुफ्त COVID-19 संबंधित आपूर्ति पर I-GST की छूट जारी रखने का निर्णय लिया है.

साथ ही, पैनल ने फैसला किया कि केंद्र 1.58 लाख करोड़ रुपये उधार लेगा और इसे राज्यों को जीएसटी के कार्यान्वयन से उनके राजस्व में कमी के लिए पारित करेगा.

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परिषद का एक विशेष सत्र जल्द ही 2022 से परे राज्यों के लिए पांच साल की जीएसटी कमी मुआवजे की अवधि बढ़ाने पर विचार करने के लिए आयोजित किया जाएगा.

वित्त मंत्री ने कहा, पैनल ने देर से रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए एमनेस्टी योजना के माध्यम से छोटे जीएसटी करदाताओं को राहत प्रदान की.

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