1 अप्रैल 2021 से नया वित्त वर्ष (Financial Year) शुरू होने जा रहा है. नये वित्त वर्ष में आम लोगों से जुड़े कुछ नियम बदल रहे है, जो आपके जेब पर सीधे असर डाल सकता है. ऐसे में आपको इन बदलने वाले नियमों को जान लेना बेहद जरूरी है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते समय कई नए नियमों के लागू करने की घोषणा की थी जो 1 अप्रैल 2021 से लागू होने वाली हैं. इसमें इनकम टैक्स, ईपीएफ से जुड़े नियम है जो आपके जेब पर असर डालेंगे. वहीं सरकार सबसे अहम श्रम कानून में बदलाव करने जा रही है.

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सरकार नई वेतन संहिता यानी Wag Code लागू करने जा रही है. इसके तहत हर महीने मिलने वाली पूरी राशि में वेतन का हिस्सा 50 प्रतिशत होना जरूरी होगा. वेतन के अंदर मूल वेतन, महंगाई भत्ता और हाउस रेंट अलाउंस आता है. इन राशियों को जोड़ने के बाद आपको मिलने वाली मासिक रकम की आधी होनी चाहिए. अब तक जो कंपनी अपने कर्मचारियों को मूल वेतन लगभग 50 प्रतिशत नहीं दे रहे थे उनके लिए ये एक बदलाव होगा.

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वहीं, सैलरी के नए नियम से पीएफ और ग्रैच्युटी में योगदान बढ़ेगा. हालांकि, इससे आपकी इन हैंड सैलरी कम हो सकती है. लेकिन जब आप रिटायरमेंट लेंगे तो आपको बड़ी राशि मिलेगी. वहीं, कंपनियों को अब पीएफ में ज्यादा योगदान देना होगा.

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1 अप्रैल से पीएफ पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा. इसके तहत पीएफ अकाउंट में हर साल 2.5 लाख रुपये से अधिक का योगदान करने वाले लोगों को 2.5 लाख रुपये की सीमा से अधिक की राशि पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना होगा.

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बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर है कि उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छूट दी जाएगी. नए नियम के तहत 75 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छुट दी जाएगी. इसमें जिन वरिष्ठ नागरिकों की आय पेंशन या जमा राशियों पर ब्याज मिलता है उन्हें टैक्स भरने में छूट दी जाएगी. लेकिन अगर इससे अलग इनकम के स्रोत हैं तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा.

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वहीं, टैक्स रिटर्न नहीं भरने वालों के लिए परेशानी बढ़ने वाली है. सरकार के ऐलान के मुताबिक, जो लोग टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं और वह रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो उन्हें बैंक डिपॉजिट पर TDS दोगुना लगेगा. ऐसे में अब इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आने वालों को भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना होगा.

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