राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद लालू यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दी गई. इसके साथ ही उन्हें दो महीने बाद फिर से जमानत याचिका दायर करने को कहा गया है.

दरअसल, लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दावा किया गया कि, लालू यादव ने जेल में जो समय काटा है उसमें दो माह कम है. यानी उनकी आधी सजा पूरी होने में अभी दो महीने कम हैं.

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कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आधी सजा पूरी होने में 2 महीने कम हैं इसलिए उन्हें अभी जमानत नहीं दी जा सकती है. इसके साथ ही कोर्ट ने लालू यादव को दो महीने बाद नई जमानत याचिका दायर करने को कहा है.

गौरतलब है कि, लालू यादव चारा घोटाले के चार मामलों में सजा काट रहे हैं. इनमें से उन्हें तीन मामलों में जमानत मिल चुकी है. वहीं, दुमका मामले में उन्हें जमानत नहीं दी गई है.

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