मध्यप्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर ब्लैक फंगस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया हैं. वहीं शिवराज सरकार ने इस बीमारी का इलाज मुफ्त करने की घोषणा के साथ ही भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में मरीजों को फ्री इलाज देना शुरु कर दिया हैं.

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आपको बता दे कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी राज्यों को ब्लैक फंगस बीमारी को महामारी एक्ट 1897 के तहत नोटेबल डिजीज घोषित करने को कहा है. वहीं स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने सभी राज्‍यों को लिखे पत्र में कहा था है कि सभी सरकारी, प्राइवेट अस्‍पतालों और मेडिकल कॉलेजों को ब्‍लैक फंगस की स्‍क्रीनिंग, डायग्‍नोसिस और मैनेजमेंट के गाइडलाइंस का पालन करना होगा. राज्यों को ब्लैक फंगस के केस, मौत, इलाज और दवाओं का हिसाब रखना होगा.

मध्य प्रदेश सरकार के आदेश.

गौरलतब है कि अगर प्रदेश में किसी भी बीमारी को महामारी घोषित किया जाता है तो उसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर के जारी गाइडलाइन का पालन करना होता है उसकी के अनुसार ही इस संक्रमण की जांच की जाती हैं. दूसरी ओर इस तरह की महामारी के फैलने पर अंकुश लगाने एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बनाना के लिये कानून के तहत कार्य किया जाता हैं.

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