पशुपालन घोटाले (Fodder scam) के कई मामलों में सजा काट रहे और इन दिनों दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में इलाज करा रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. उन्हें यह जमानत 10 लाख के निजी मुचलके पर मिली है. यह ताजा मामला पशुपालन घोटाले के डोरंडा ट्रेजरी (Doranda treasury) से अवैध निकासी का है, जिसमें उन्हें बीते फरवरी महीने में सजा सुनाई गई थी. डोरंडा मामले में लालू यादल को पांच साल की सजा हुई है. 

यह भी पढ़ें: यूपी के आधे से ज्यादा केस नोएडा में, देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले

लालू प्रसाद यादव के वकील ने कहा, “लालू यादव जी ने जेल में 41 महीने की सजा काट ली है. यह उनकी सजा की आधी अवधि है. हमने इसी आधार पर कोर्ट से जमानत की अपील की थी. जज साहब ने हमारी दलील स्वीकार कर जमानत दे दी है. मुझे उम्मीद है कि अधिकतम बुधवार तक जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली जाएंगी. इसके बाद वे न्यायिक हिरासत से बाहर आ जाएंगे.”

नवाब मलिक की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक (Nawab Malik) की ज़मानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में ख़ारिज हो गई है.

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने नवाब मलिक की ओर से दायर इस याचिका की शुक्रवार को सुनवाई की.

यह भी पढ़ें: VIDEO: फ्लाइट में बेकाबू हुए माइक टायसन, दनादन मुक्के जड़ बिगाड़ा सहयात्री का चेहरा

मलिक की ज़मानत याचिका ख़ारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “इस मामले में हस्तक्षेप करना अभी बहुत जल्दबाज़ी होगी. हम तय प्रक्रिया में अभी कोई दख़ल नहीं देंगे. आपको सक्षम अदालत में जाना चाहिए.”

यह भी पढ़ें: यूपी के 35 लाख युवाओं के लिए खुशखबरी, 24 हजार को मिलेगी सरकारी नौकरी