भारत सरकार ने सभी अंतरराष्ट्रीय आगमन (विदेश से आने वाले सभी यात्रियों) के लिए सात दिनों का होम क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया है. इसके साथ ही आठवें दिन आरटी-पीसीआर टेस्ट भी अनिवार्य कर दिया है. बता दें कि इससे पहले सात दिन का क्‍वारंटाइन का नियम केवल एट रिस्‍क वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए था लेकिन अब नॉन एट रिस्‍क या किसी भी देश से आने वाले यात्री को भी सात दिन का होम क्‍वारंटाइन करना अनिवार्य कर दिया गया है.

भारत सरकार ने शुक्रवार को नए दिशा-निर्देश जारी किए, जोकि 11 जनवरी से लागू होंगे और अगले सरकारी आदेश तक प्रभावी रहेंगे.  

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नया आदेश ओमिक्रॉन वैरिएंट के चलते दुनिया भर में दोबारा तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों के मद्देनजर लिया गया है. पहले, एट रिस्‍क के रूप में चिन्हित देशों से आने वाले यात्रियों को आगमन के बाद COVID परीक्षण के लिए नमूना जमा करना पड़ता था और कनेक्टिंग फ्लाइट को छोड़ने या लेने से पहले हवाई अड्डे पर अपने रिजल्ट्स का इंतजार करना पड़ता था. 

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अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उन्हें सात दिनों के लिए होम क्वारंटाइन से गुजरना होगा और फिर आठवें दिन आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना होगा. उन देशों से आने से आने वाले यात्रियों के लिए जो एट रिस्ट सूची में नहीं हैं, आगमन पर उनमें से दो प्रतिशत यात्रियों को चुनकर टेस्ट किया जाएगा. 

नए नियमों की घोषणा उस दिन हुई है जब भारत में कोविड के 1,17,100 नए मामले दर्ज किए गए हैं. पिछले 24 घंटों में 28 प्रतिशत मामले बढ़े हैं. केवल एक सप्ताह में मामले 10,000 से एक लाख से अधिक हो गए हैं. कोरोना वायरस का नया वैरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है. 

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