कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने सख्त फैसला लेते हुए सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल पर अगले 6 महीने तक प्रतिबंध लगा दिया है. इसके लिए योगी सरकार ने राज्य में आवस्यक सेवा संरक्षण अधिनियम (ESMA) को छह महीने के लिे बढ़ा दिया है. इस अवधि के लिए सार्वजनिक सेवाओं, निगमों और स्थानीय अधिकारियों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है.

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पीटीआई के मुताबिक, यूपी सरकार ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी की है, इसके तहत पुलिस को इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने पर किसी को भी वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार देता है.

यहां जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार के स्वामित्व वाले या नियंत्रित निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों सहित सभी सार्वजनिक सेवाओं में हड़तालों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है.

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आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम, 1966 किसी भी व्यक्ति को एक अवधि के लिए कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो 1000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों लागू हो सकता है जो अधिनियम के तहत अवैध रूप से हड़ताल को उकसाने की कोशिश करता है.

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उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पिछले साल मई में छह महीने की अवधि के लिए एस्मा लागू किया था. बाद में इसने 25 नवंबर, 2020 को प्रावधानों को और छह महीने के लिए बढ़ा दिया था.

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