प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी धन शोधन जांच के सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के संरक्षक एवं पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और अन्य की 11.86 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां कुर्क की है. आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी.

सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक अस्थायी अनुलग्नक आदेश जारी किया है और कुर्क की गई संपत्तियां जम्मू और श्रीनगर में स्थित हैं.

उन्होंने बताया कि दो अचल संपत्तियां आवासीय हैं, एक व्यावसायिक संपत्ति है, जबकि तीन अन्य भूखंड भी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क किए गए हैं.

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उन्होंने बताया कि कुर्क की गई संपत्तियों का शुद्ध मूल्य (बुक वैल्यू) 11.86 करोड़ रुपये है जबकि बाजार मूल्य लगभग 60-70 करोड़ रुपये है.

ईडी अब्दुल्ला (83) से इस मामले में कई बार पूछताछ कर चुकी है.

वहीं, माकपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक एम वाई तारिगामी ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा देशभर में ‘‘असंतोष और असहमति को खत्म करने के लिए’’ की जा रही ‘‘बदले की राजनीति’’ के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के अध्यक्ष फारूक अब्दुला की संपत्ति को कुर्क किया गया है.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी धन शोधन जांच के सिलसिले में फारूक अब्दुल्ला और अन्य की 11.86 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां कुर्क की है.

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तारिगामी ने यहां एक बयान में कहा, ‘‘ईडी द्वारा फारूक अब्दुल्ला की संपत्ति को कुर्क किये जाने संबंधी खबरें और कुछ नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रतिशोध है क्योंकि भाजपा सरकार हाल में संपन्न जिला विकास परिषद (डीडीसी) चुनावों में गुपकर घोषणापत्र गठबंधन (पीएजीडी) को मिले लोगों के समर्थन से हतोत्साहित है.’’

अब्दुल्ला के नेतृत्व वाला पीएजीडी नेकां, पीडीपी और माकपा समेत मुख्य धारा की सात पार्टियों का एक गठबंधन है.

तारिगामी ने कहा, ‘‘यह देशभर की धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक ताकतों के लिए भाजपा सरकार की इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाने का समय है.’’