नवंबर 2022 (November 2022) में जीसएटी (GST) के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. जीएसटी भरने वाले लोगों के लिए ये जरूरी खबर है. आपको बता दें, जब कोई जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारी माल बेचता है तो वह अपने ग्राहक को जीएसटी बिल (GST Bill) देता है. लेकिन नया नियम कारोबारियों को अब परेशान करनेवाला है. नए नियम के अनुसार अब जीएसटी में कोई भी पंजीकृत व्यापारी 200 रुपए या उससे ज्यादा का सामान बिना बिल के नहीं बेच पाएगा. 200 रुपए का भी सामान बेचने पर बिल देना अनिवार्य कर दिया गया है.

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बताया जा रहा है कि, 200 रुपए या उससे ज्यादा का सामान बेचने पर जो बिल दिया जाएगा उस पर सभी तरह की जानकारी दर्ज करना अनिवार्य होगा. जीएसटी बिल में बिल नंबर, बिल की तारीख, ग्राहक का नाम, बिलिंग का स्थान, बेचने वाले का जीएसटी नंबर, यदि ग्राहक जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो उसका एचएसएन कोड, माल का विवरण, कर योग्य राशि, जीएसटी टैक्स के रेट यानी जिस स्लैब में वह स्टॉक आता है.

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अगर एक व्यापारी दिनभर में चिल्हर में 200 रुपये से कम का माल जीएसटी में किसी गैर पंजीकृत ग्राहक को बेचता है, यदि 20 बार भी बेचता है तो वह उस चिल्हर मूल्य का दिनभर का एक ही बिल बना सकता है.

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वहीं, किसी व्यापारी ने किसी ग्राहक को 50 हजार से ज्यादा का माल बेचा और वह व्यक्ति जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो बिल में व्यक्ति का नाम, पता, राज्य का नाम, कोड और सामान कहां डिलीवर होगा यह सभी जानकारी बिल में देनी होगी.