केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को कहा कि एक फरवरी से देश भर में सिनेमाघरों को कोविड-19 के सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए शत-प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ परिचालन की अनुमति होगी.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी नवीनतम मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में आपस में पर्याप्त दूरी बनाकर रखना, अनिवार्य तौर पर मास्क लगाना, हर स्क्रीनिंग के बाद ऑडिटोरियम को संक्रमणमुक्त करना आदि शामिल हैं.

मंत्री ने एसओपी जारी करते कहा कि भीड़भाड़ से बचने के लिए टिकटों की डिजिटल बुकिंग और अलग-अलग समय पर शो के आयोजन को बढ़ावा दिया जाएगा.

जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ एक अच्छी खबर है. फरवरी में लोग सिनेमाघरों में फिल्में देख सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं क्योंकि हम सिनेमाघरों में शत-प्रतिशत क्षमता के साथ दर्शकों के आने की अनुमति दे रहे हैं. सिनेमाघर अब शत-प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ खुल सकते हैं. हम टिकटों की यथासंभव ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहित करेंगे.’’

कुछ दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने सिनेमाघरों एवं थियेटरों को एक फरवरी से कोविड-19 के नये नियमों का पालन करते हुए अधिक लोगों के साथ परिचालन की अनुमति दी थी. नये दिशानिर्देशों के अनुसार, निषिद्ध क्षेत्रों में किसी भी फिल्म के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी तथा राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश अपने आकलन के आधार पर ‘‘अतिरिक्त उपायों के प्रस्ताव’’ पर गौर कर सकते हैं.

एक- दूसरे के बीच शारीरिक संपर्क न्यूनतम करने के लिए डिजिटल लेन-देन से टिकट बुक करना भुगतान का ‘तरजीही तरीका’ होना चाहिए. टिकट बुकिंग के समय मोबाइल नंबर लिया जाएगा ताकि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान में आसानी हो. एसओपी में कहा गया है, ‘‘आपस में पर्याप्त दूरी की व्यवस्था के साथ अच्छी खासी संख्या में काउंटर हों ताकि वहां टिकट बुक करने के समय भीड़ न हो.’’

एसओपी के अनुसार एकल पर्दे और कई पर्दे वाले सिनेमाघरों में लगातार शो के बीच पर्याप्त समय अंतराल रखा जाए ताकि दर्शकों की अलग- अलग प्रवेश और निकास सुनिश्चित हो. मंत्री ने कहा, ‘‘शो के अलग-अलग समय को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि दर्शकों के आने -जाने का बेहतर प्रबंधन किया जा सके. स्वच्छता एवं कोविड-19 संबंधी सभी सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन किया जाना जरूरी है.’’

प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एमएआई) ने इस निर्णय का स्वागत किया है. गिल्ड ने ट्वीट किया, ‘‘एक फरवरी से सिनेमाघरों में शत- प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन करने की अनुमति देने के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं तथा हमारे उद्योग को खराब हालत से बाहर निकालने के लिए उठाये गये इस कदम के लिए माननीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और अन्य संबंधित व्यक्तियों के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं.’’

एमएआई ने ट्वीट किया, ‘‘ एक फरवरी से शत-प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमाघरों को चलाने की अनुमति देने के लिए लिए हम माननीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के बहुत आभारी हैं. हम माननीय सांसद सन्नी देओल के प्रति उनके नेतृत्व एवं सहयोग के लिए आभार प्रकट करना चाहेंगे .’’

दिशानिर्देश के अनुसार सिनेमा मालिकों के लिए बॉक्स ऑफिस, भोजन या अन्य खानपान क्षेत्र, कर्मी लॉकर, शौचालय, सार्वजनिक स्थान एवं बैक ऑफिस की नियमित साफ-सफाई करना एवं संक्रमणमुक्त करना अनिवार्य है. एसओपी के अनुसार यदि सिनेमाघर में फिल्म देखने वालों में कोई भी कोविड-19 से संक्रमित पाया जाता है तो पूरे परिसर को संक्रमणमुक्त किया जाएगा.

लॉकडाउन के बाद केंद्र ने 15 अक्टूबर, 2020 से दिल्ली समेत सात क्षेत्रों तथा मध्य प्रदेश एवं गुजरात के कई हिस्सों में सिनेमाघरों एवं मल्टीप्लेक्स को 50 फीसदी दर्शक क्षमता के साथ परिचालन की अनुमति दी थी और साथ ही ‘क्या करें’ और ‘क्या नहीं करें’ की सूची जारी की थी.