क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जेल में हैं. वहीं, जमानत के लिए लगातार कोशिश हो रही है. लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली है. आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को फिर फैसला नहीं हो सका. अब इस मामले की सुनवाई बुधवार दोपहर को फिर शुरू होगी. आर्यन की तरफ से पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी पैरवी कर रहे थे. दूसरी तरफ एनसीबी का पक्ष एएसजी अनिल सिंह ने रखा.

वहीं, मुनमुन धमेचा के वकील अली काशिफ खान ने बताया जज की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है सिर्फ दलीलें पेश हुई हैं. बुधवार दोपहर 2.30 मामले की फिर सुनवाई होगी.

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सुनवाई के दौरान कोर्ट में मुकुल रोहतगी ने कहा कि मुझे आज दोपहर जमानत याचिका पर एनसीबी के जवाब की एक प्रति मिली और मैंने एक प्रत्युत्तर दायर किया है. उन्होंने आर्यन की पैरवी करते हुए कहा, “उन्हें(आर्यन खान) विशेष अतिथि के रूप में क्रूज पर आमंत्रित किया गया था. उन्हें प्रतीक गाबा ने आमंत्रित किया था, जो एक आयोजक था. उसने आर्यन और आरोपी अरबाज मर्चेंट को आमंत्रित किया. दोनों को एक ही व्यक्ति ने आमंत्रित किया था. वे दोनों एक साथ क्रूज पर पहुंचे.”

मुकुल रोहतगी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि एनसीबी के पास कुछ पूर्व सूचना थी कि इस क्रूज पर लोग ड्रग्स ले रहे थे, इसलिए वे वहां काफी संख्या में मौजूद थे. उन्होंने कहा कि चूंकि कोई रिकवरी नहीं हुई. आर्यन खान को ग़लत तरीके से गिरफ़्तार किया गया.

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वहीं, सुनवाई के दौरान आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा कि इससे केस की जांच प्रभावित हो सकती है. एनसीबी ने 38 पेज का हलफनामा दायर किया.

बता दें, आर्यन खान पर एनडीपीएस कानून के तहत, मादक पदार्थ रखने, उनका इस्तेमाल करने और तस्करी करने का आरोप है. एनसीबी इस मामले में अभी तक 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.

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