Life Certificate जमा करने के बाद ही पेंशनर्स को आगे पैसा मिल पाएगा. यह इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकारी दफ्तर में दर्ज कराना होगा कि जो पेंशन का फायदा उन्हें मिलता रहे. पेंशनर्स को बना रुकावट अपनी पेंशन पेंशन पाना है तो उन्हें अपना जीवन प्रमाण पत्र 16 दिन में जमा करना होगा. लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने से पता चलेगा कि पेंशन पाने वाले का जीवित होना जरूरी है, क्योंकि ऐसे में धोखधड़ी बहुत होती है.

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पेंशनर्स को जमा करना है जीवित प्रमाणपत्र

अगर आप पेंशनर्स हैं तो आपके पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर टाइप, PPO नंबर, पेंशन का अकाउंट नंबर होना चाहिए. जिसेस एजेंट या पोस्टमैन के आने पर आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर पाएं. इसके लिए आपका आधार कार्ड नंबर पेंशन देने वाली जगह रजिस्टर्ड होना चाहिए. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के मुताबिक, पेंशनभोगी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के डोरस्टेप बैंकिंग सेवा का उपयोग करने के बाद डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करें.

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कौन से बैंक सर्विस दे रहे हैं?

डोरस्टेप बैंकिंग एलायंस 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बीच एक गठबंधन हैं, वे ग्राहक के दरवाजे पर अपनी सेवाएं दे रही हैं.12 बैंकों की में भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, ओवरसीज बैंक,पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं. अधिक जानकारी के लिए आपको (doorstepbanks.com या www.dsb.imfast.co.in/doorstep/login) या डोरस्टेप बैंकिंग, मोबाइल ऐप या टोल-फ्री नंबर (18001213721 या 18001037188) पर कॉल करके बैंक की सेवाएं बुक करवा सकते हैं.

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