आज देश भर में दिवाली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है. अक्सर ऐसा देखा जाता है कि त्योहारों के दौरान आम आदमी की जेब पर काफी फर्क पड़ता है. उसको बहुत सारे खर्चों से निपटना पड़ता है. उसके बाद अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. अपने इस लेख में हम आपको बताएंगे की इनकम टैक्स फाइल करने से पहले आपको किस अहम दस्तावेज को चेक कर लेना चाहिए. बता दें कि इस डॉक्यूमेंट को आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं.

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आपको चेक करना होगा अपना AIS

इनकम टैक्स का रिटर्न भरने से पहले आपको एक अहम दस्तावेज चेक करना बहुत ही जरूरी है. इस डॉक्यूमेंट को आप विभाग की नई वेबसाइट incometax.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. इस अहम डॉक्यूमेंट को एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) कहते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें किसी टैक्सवेयर का एआईएस (AIS) पिछले वित्त वर्ष में किए गए उसके सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डिटेल्स होता है.

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मौजूदा 26AS से अलग है AIS

AIS मौजूदा 26AS फॉर्म से अलग होता है. 26AS फॉर्म में जहां सिर्फ टीडीएस या टीसीएस से जुड़े कर लेन देन की जानकारी मौजूद होती है. वहीं एआईएस में एक ही दस्तावेज में आपकी सैलरी, डिविडेंड, बचत खातों पर मिले ब्याज, जमा, शेयर या बांड में निवेश, म्यूच्यूअल फंड में निवेश, विदेशों से मिली धनराशि इत्यादि से जुड़े सभी तरह के लेनदेन की जानकारी मौजूद होती है.

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कैसे चेक करें अपना AIS (एआईएस)

अगर कोई भी करदाता अपने AIS की जानकारी चाहता है तो वह विभाग की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकता है. इसके लिए करदाता को वेबसाइट पर सर्विस टैब में जाकर ASI (एआईएस) पर क्लिक करना होगा. करदाता चाहे तो वह ASI के अलावा अपनी टैक्स इंफॉर्मेशन समरी (TIS) को भी डाउनलोड कर सकता है.

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इसके अतिरिक्त आपको एक और अहम बात बता देते हैं. इन दिनों इनकम टैक्स विभाग के नाम पर फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा है. साइबर क्राइम के तहत कई लोग ईमेल के जरिए फर्जी इनकम टैक्स नोटिस भेज रहे हैं ताकि गलत तरीके से पैसा वसूला जा रके. हालांकि आपको नोटिसों से डरने की जरूरत नहीं है. आप आसानी से असली और नकली नोटिस की पहचान कर सकते हैं.

बता दें की इनकम टैक्स विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सुविधा मुहैया करवाई है. इसके जरिए आप असली या नकली नोटिस की जांच कर सकते हैं. आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपके साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है या नहीं. इसके लिए आपको कुछ जानकारियां इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर डालनी पड़ेगी.

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