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2 years ago .New Delhi, Delhi, India

बिहार में क्यों स्थगित किया गया नगर निकाय चुनाव, जानें असल वजह

  • पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद स्थगित किया गया चुनाव 
  • बिहार में नगर निकायों का चुनाव 10 और 20 अक्टूबर को होना था
  • ट्रिपल टेस्ट किये बिना राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषण की थी 

Written by:Gautam Kumar
Published: October 04, 2022 06:19:44 New Delhi, Delhi, India

बिहार (Bihar) में नगर निकाय चुनावों (Municipal Elections) को स्थगित कर दिया गया है. पटना (Patna) हाई कोर्ट (High Court) के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने अगले आदेश तक नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया है. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कहा गया है की दूसरी डेट बाद में जारी की जाएगी. हाई कोर्ट के फैसले के बाद आयोग ने देर रात चुनाव स्थगित करने का निर्देश जारी किया है.

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आरक्षण को लेकर फंसा पेंच

चुनाव स्थगित करने के निर्देश.

पटना हाई कोर्ट ने नगर निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण अवैध माना है. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने राज्य चुनाव आयोग को सामान्य श्रेणी की सीटों सहित ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को फिर से अधिसूचित करके चुनाव कराने का निर्देश दिया.

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10 और 20 अक्टूबर हो होने थे चुनाव

आपको बता दें कि राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी थी. पूरे राज्य में दो चरणों में चुनाव होने थे. पहले चरण का चुनाव 10 अक्टूबर और दूसरे चरण का 20 अक्टूबर को होना था. ऐसे में अब चुनाव लड़ रहे उम्मदीवारों को करारा झटका लगा है. चुनाव से एक सप्ताह पहले हाई कोर्ट का ये निर्णय आया है.

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क्या कहता है ट्रिपल टेस्ट

1. राज्य में आरक्षण के लिए स्थानीय निकाय के रूप में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए.

2. इसके बाद आयोग की सिफारिशों के अनुसार आरक्षण का अनुपात तय करना जरूरी है.

3. साथ ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में कुल आरक्षित सीटों का प्रतिशत किसी भी स्थिति में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए.

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