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1 year ago .New Delhi

Income Tax Slab Budget 2023-24: कितनी सैलरी पर कितना देना होगा टैक्स? नए आयकर स्लैब के बारे में जान लें आप

निर्मला सीतारमण ने साल 2023 का बजट पेश किया . (फोटोः Opoyi)

  • वित्त मंत्री ने इंडिविजुअल टैक्सपेयर के लिए आयकर का दायरा बढ़ाने का एलान किया.

  • आयकर का दायरा पांच लाख से बढ़ाकर सात लाख रुपये कर दिया गया है.

  • नई व्यवस्था के तहत 6-9 लाख रुपये तक की आय पर 10% कर लगेगा.


Written by:Ashis
Published: February 01, 2023 09:33:23 New Delhi

New Income Tax Slab In Hindi: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 2023-24 के बजट (Income Tax Slab Budget 2023-24) में इंडिविजुअल टैक्सपेयर के लिए आयकर का दायरा बढ़ाने का एलान किया है. आपको बता दें कि आयकर का दायरा पांच लाख से बढ़ाकर सात लाख रुपये कर दिया गया है. नए टैक्स रिजिम वाले के लिए सात लाख रुपये तक की आमदनी को अब कोई आयकर देने की आवश्यकता नहीं होगी. इसके अलावा सुपर रिच टैक्स को घटाकर 37 प्रतिशत कर दिया गया है. वहीं रिटायर्ड कर्मियों के लिए लिव इनकैशमेंट को बढ़ाकर तीन लाख से 25 लाख रुपये कर दिया गया है. नई टैक्स रिजीम को डिफाल्ट कर दिया गया है. सरचार्ज की अधिकतम लिमिट 37% से घटकर 25% की गई है.

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सैलरी के हिसाब से टैक्स की जानकारी (Income Tax Slab Budget 2023-24)

नई व्यवस्था के तहत 6 लाख रुपये से अधिक और 9 लाख रुपये तक की आय पर 10% कर लगेगा. इसके साथ 12 लाख रुपये से अधिक और 15 लाख रुपये तक की आय पर 20% कर लगेगा. वहीं 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% कर लगेगा. ये टैक्स नए टैक्स रिजिम के तहत देय होगा. 0 से तीन लाख तक की आमदनी वाले को 0 फीसदी, 3 से 6 लाख तक की आमदनी वाले को 5 फीसदी, 6 से 9 लाख रुपये की सालाना आमदनी वाले को 10 फीसदी, 9 से 12 लाख तक की आमदनी वाले को 15 फीसदी वहीं, 12 से 15 लाख लाख रुपये की सालाना आमदनी वाले को 20 फीसदी जबकि 15 लाख से अधिक आमदनी वाले को वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार 30 फीसदी टैक्स का भुगतान करना होगा.

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मासिक आय के आधार पर टैक्स की दर (Income Tax Slab Budget 2023-24)

मासिक आय                               टैक्स%

0-25 हजार तक                               0 फीसदी

25-50 हजार तक                            0 फीसदी

58-75 हजार तक                             5 फीसदी

75 हजार से 1 लाख                           10 फीसदी

1 लाख से सवा लाख                         20 फीसदी

सवा लाख से अधिक                        30 फीसदी

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सालाना आय के हिसाब से नई टैक्स दरें

सालाना आय                        टैक्स%

0 से तीन लाख                   0 फीसदी

3 से 6 लाख                        5 फीसदी

6 से 9 लाख                       10 फीसदी

9 से 12 लाख                     15 फीसदी

12 से 15 लाख                   20 फीसदी

15 लाख से ज्यादा              30 फीसदी

 

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