यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध और विवाद के बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने ICJ से गुहार लगाई है और कहा है कि रूस ने जो नरसंहार किया है इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. वोलोडिमिर ने ICJ से इसकी समीक्षा और सुनवाई करने की मांग की है. आपको बता दें, आईसीजे यानी की अंतरराष्ट्रीय न्यायायल है. ये कोई मानवाधिकार न्यायालय नहीं है क्योंकि यहां को भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपना अपील दायर नहीं कर सकता है. ये एक देश दूसरे देश से हो रहे विवाद को लेकर सुनवाई की अपील करता है. हालांकि, ये तय करना जरूरी होता है कि क्या वह मामला न्यायालय के दायरे में आता है या नहीं. तब सुनवाई तय की जाती है.

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अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग हैं. जिसका मुख्यालय हेग में है. संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को पूरी आजादी देता है कि वे अपने झगड़ों का निपटारा न्यायालय के अतिरिक्त दूसरी अदालतों में कर सकते हैं. संयुक्त राष्ट्र के सदस्य अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के उन विषय निर्णयों को, जिनमें वे स्वयं भी शामिल होते हैं और मानने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं.

ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, संयुक्त राष्ट्र यानी UN का यह एक न्यायिक अंग भी कहा जाता है. इसकी स्थापना 1945 में हॉलैंड के शहर हेग में की गई थी.

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इस न्यायलय में चुने जाने वाले 15 न्यायधीशों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद मिलकर करती है. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायधीशों का पूरा कार्यकाल केवल 9 वर्ष का होता है

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