समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के सांसद और विधानसभा चुनाव लड़ रहे आजम खान (Azam Khan)को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने आजम खान को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया है. बता दें कि विधानसभा चुनाव (assembly elections) प्रचार में हिस्सा लेने के लिए आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में में अंतरिम जमानत की याचिका दायर की थी. इस मामले को कोर्ट की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया गया है. सुनवाई के दौरान कहा गया है कि ये मामला वहां पर पेंडिंग है, ऐसे में इसकी सुनवाई भी वहीं होनी चाहिए. शीर्ष अदालत में आज आजम खान के वकील कपिल सिब्बल से कहा कि वह (आजम खान) जमानत के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर शीघ्र सुनवाई की गुजारिश कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: ममता बनर्जी का यूपी चुनाव में ‘खेला होबे’, ‘वाराणसी में शिव मंदिर में जलाऊंगी दिया, सपा की होगी जीत’

सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि हाई कोर्ट में काफी महीनों से याचिका लंबित है. लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है.कपिल सिब्बल ने कहा कि आजम खान पर 87 मुकदमे दर्ज हैं. जिसमे से कि 83 मामलों में जमानत मिल चुकी है. उन्होंने कहा कि आजम खान ने कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी वह जेल में है रातोंरात 25 मुकदमे दर्ज किए गए. राज्य नहीं चाहता है कि आजम खान चुनाव प्रचार करें. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद से हाईकोर्ट से कहा कि वह जल्द से जल्द मामले में सुनवाई की कोशिश करें. 

यह भी पढ़ेंः चुनाव में भी ‘पुष्पा’ का क्रेज, राजनाथ बोले- ‘पुष्कर फ्लॉवर भी है और फायर भी, झुकेगा नहीं’

बता दें कि रामपुर (Rampur)से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान करीब 2 साल से उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद हैं. उनको पिछले साल फरवरी में उनकी पत्नी और बेटे के साथ जमीन हथियाने, अतिक्रमण करने सहित फर्जी जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने जैसे कई मामलों में गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद में उनकी पत्नी और बेटे को जमानत मिल गई थी. आजम खान के बेटे यूपी के स्वार सीट से चुनावी मैदान में हैं.

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सात चरणों में 10 फरवरी, 14 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च, और 7 मार्च को मतदान कराया जाएगा. जबकि मतगणना 10 मार्च को होगी.

यह भी पढ़ें:  कौन है सुभावती शुक्ला? सपा ने योगी के खिलाफ उतारा मैदान में