दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या 100 से नीचे आ गई है. ऐसे में दिल्ली सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. जिसमें कई चीजों को खोलने के आदेश दिए गए हैं. हालांकि लॉकडाउन की वजह से सिनेमाहॉल और मल्टीप्लेक्स बंद है जिन्हें अभी भी राहत नहीं मिली है.

नए आदेश के मुताबिक, दिल्ली में स्पोर्ट्स कल्ब और स्टेडियम को खोलने की इजाजत दी गई है. DDMA की ओर से जारी औपचारिक आदेश में कहा गया है कि, दिल्ली में 5 जुलाई से स्टेडियम और स्पोर्ट्स कल्ब खुल सकेंगे लेकिन यहां दर्शकों को इजाजत नहीं होगी. हालांकि, इवेंट आयोजित करने की इजाजत दी गई है.

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दिल्ली में क्या रहेगा बंद

राजधानी दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, वॉटर पार्क, स्पा, ऑडिटोरियम, एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे. वहीं, त्योहारों से संबंधित आयोजन, सास्कृतिक कार्यक्रमों पर भी पाबंदी होगी.

दिल्ली में क्या खुलेगा

ऑफिस 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जा सकेंगे. प्राइवेट ऑफिस सुबह 9 से 5 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेगा. सामान/ सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक होगा. सभी मार्केट, मार्केट काम्प्लेक्स और मॉल सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे. रेस्टोरेंट 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुले रहेंगे. मैरिज हॉल बैंक्विट हॉल और होटल में अधिकतम 50 लोगों के साथ शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत है. जिम और योगा संस्थानों 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे. दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेगी. धार्मिक स्थलों को खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं होगी.

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बता दें, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 94 नए मामले आए, 111 रिकवरी हुईं और 7 लोगों की कोरोना से मौत हुई है.