Bike Taxi Services Banned in Delhi: दिल्ली में कैब सर्विस का इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर है. दरअसल उबर, ओला और रैपिडो बाइक टैक्सी सेवाओं को अब दिल्ली में प्रतिबंधित कर दिया गया है. आपको बता दें कि यह खबर उन लोगों को निराश कर सकती है, जो ज्यादा पैसे नहीं देने के चक्कर में बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करते थे. दिल्ली परिवहन विभाग ने इन राइड शेयरिंग कंपनियों को तत्काल प्रभाव से बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया है.

यह भी पढ़ें: Ola Uber Bike Services Banned in Delhi: क्या दिल्ली में ओला-उबर जैसी बाइक सर्विसेस बैन कर दी गई हैं?

भरना पड़ सकता है मोटा जुर्माना

परिवहन विभाग की ओर से भेजे गए नोटिस में साफ लिखा है कि अगर ओला, उबर और रैपिडो दिल्ली में बाइक टैक्सी सेवा देना जारी रखते हैं तो उन पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके बाद भी अगर आप दूसरी बार ऐसा करते हैं तो आप पर 10 हजार रुपए जुर्माना और कैद हो सकती है. साथ ही राइड शेयरिंग कंपनियों को भेजे गए आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस भी कम से कम तीन साल के लिए सस्पेंड किया जाएगा. ओला, उबर और रैपिडो के लिए जुर्माना बहुत अधिक होगा. नोटिस में कहा गया है कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो उपयोगकर्ताओं को बाइक टैक्सी की सवारी प्रदान कर रहे हैं, अगर वे संचालन की सुविधा देते हैं, तो उन पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

यह भी पढ़ें: Hyderabad Dog Attack: सिक्योरिटी गार्ड के 4 साल के बच्चे को कुत्तों ने नोच खाया, रोंगटे खड़े कर देगा VIDEO

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था

इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने बाइक टैक्सी कंपनी ‘रैपिडो’ को लाइसेंस नहीं देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ कंपनी को राहत देने से इनकार कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मोटर व्हीकल एक्ट में साल 2019 में किए गए संशोधनों से साफ हो गया है कि कंपनियां वैध लाइसेंस के बिना काम नहीं कर सकती हैं. मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने याचिका खारिज कर दी थी.