सुप्रीम कोर्ट ने केरल में बकरीद मनाने के लिए दी गई COVID19 प्रतिबंधों में ढील को लेकर केरल सरकार की खिंचाई की है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह चौंकाने वाली स्थिति है कि केरल सरकार ने लॉकडाउन मानदंडों में ढील देने में व्यापारियों की मांग को मान लिया है. कोर्ट ने केरल सरकार को कांवड़ यात्रा मामले में दिए गए आदेश का पालन करने को कहा है. 

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर केरल सरकार द्वारा बकरीद को लेकर दी गई लॉकडाउन में ढील के चलते COVID19 संक्रमण फैलता है, तो कोई भी व्यक्ति इसे अदालत के संज्ञान में ला सकता है, जिसपर उचित कार्रवाई की जाएगी. 

उच्चतम न्यायालय ने कहा, “किसी भी तरह का दबाव भारत के नागरिकों के जीवन के अधिकार के सबसे कीमती अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है, अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो कोई भी व्यक्ति इसे हमारे संज्ञान में ला सकता है और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.” 

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हम केरल सरकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 144 के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 21 पर ध्यान देने और कांवड़ यात्रा मामले में दिए गए हमारे आदेशों का पालन करने का निर्देश देते हैं.”

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में कांवड़ यात्रा पर कड़ा रुख अपनाया और यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्देश दे दिया है. बता दें कि केरल में कोरोना मामलों की संख्या अधिक है. 

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