डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हत्या के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 18 अक्टूबर को सजा सुनाई है. गुरमीत राम रहीम के अलावा चार और लोगों को उम्रकैद की सजा अदालत ने सुनाई है. राम रहीम और अन्य को साल 2002 में पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में 8 अक्टूबर को दोषी ठहराया गया था. सजा के ऐलान के बाद पहले हरियाणा के पंचकूला जिले में धारा-144 लगाते हुए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था कर दी गई है.

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गुरमीत राम रहीम को उम्रकैद

ANI के मुताबिक, रणजीत सिंह हत्याकांड पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम और चार अन्य समेत सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. राम रहीम पर 31 लाख रुपये और बाकी आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

अगस्त, 2017 की हिंसा को देखकर राम रहीम से जुड़े किसी भी मामले में सुनवाई या फिर सजा के ऐलान से पहले सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाती है. साल 2017 में रेप के एक मामले में राम रहीम को दोषी ठहराते हुए 36 लोग मारे गए थे. पिछली सुनवाई में सीबीआी ने कोर्ट में डेरा प्रमुख के लिए मौत की सजा की मांग उठी थी. वहीं राम रहीम ने रोहतक जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दया याचिका दर्ज की थी.

बता दें, राम रहीम जेल में दो अनुयायियों के साथ रेप करने के आरोप में 20 साल की सजा काट ही रहा है. राम रहीम ने कोर्ट के सामने दया मांगी और ब्लड प्रेशर, आंक और गुर्दे संबंधी बीमारियों के बारे में बताया.

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