बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. बता दें कि आर्यन को 3 अक्टूबर को 8 अन्य लोगों के साथ NCB ने गिरफ्तार किया था. 

बॉम्बे हाई कोर्ट ने ड्रग्स-ऑन-क्रूज़ मामले में अरबाज मर्चेंट और मुनमुम धमेचा को भी जमानत दे दी है. 

आर्यन खान का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व एजी मुकुल रोहतगी ने बताया, “बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 दिन तक दलीलें सुनने के बाद आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी है. विस्तृत आदेश कल दिया जाएगा. उम्मीद है कल या शनिवार तक सभी जेल से बाहर आ जाएंगे.” 

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मध्य मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद 23 वर्षीय आर्यन खान की कानूनी टीम अब शुक्रवार तक उसकी रिहाई की औपचारिकताएं पूरी करने की कोशिश करेगी.

इससे पहले आर्यन खान की जमानत याचिका दो बार खारिज की जा चुकी थी. दूसरी बार 20 अक्टूबर को मुंबई की एक विशेष अदालत ने आर्यन ख़ान और दो अन्य अभियुक्तों को जमानत देने से इनकार कर दिया था.

जमानत की याचिका को ठुकराते हुए अदालत ने यह तो माना था कि आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुए लेकिन साथ ही कहा कि क्योंकि आर्यन खान को इस बात कि जानकारी थी कि उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास प्रतिबंधित पदार्थ थे और चूंकि वो दोनों साथ थे इसलिए इसे’कॉन्शियस पज़ेशन’ (अपनी जानकारी में ड्रग्स रखना) माना जाएगा. अरबाज़ मर्चेंट से छह ग्राम चरस की बरामदगी हुई थी.

आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को 3 अक्टूबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था और प्रतिबंधित ड्रग्स के कब्जे, खपत, बिक्री / खरीद, साजिश और उकसाने के लिए नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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