टेलीकॉम डिपार्टमेंट (Telecom Department) तमाम तरह के सुधार कर रहा है टेलीकॉम डिपार्टमेंट भारत (India)में अपने ग्राहकों के लिए बदलते समय के अनुसार नियमों में बदलाव करता रहा है. DoT ने ग्राहकों के लिए भारत में सिम कार्ड के नियमों में बदलाव किया है.इससे इंटरनेशनल रोमिंग (International roaming) वाले ग्राहकों को अधिक लाभ होगा. इस नियम में बदलाव से विदेश यात्रा करने वाले भारतीय दूरसंचार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और अन्य लाइसेंस और पंजीकरण के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए किया गया है.

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कंप्लेंट को ठीक करने में मिलेगी मदद

नए नियमों के अनुसार के मुताबिक, जो भारतीय नागरिक विदेश की यात्रा करते है उनको अधिक लाभ मिल सकता है.टेलीकॉम डिपार्टमेंट के नियमों में बदलाव की वजह से भारतीय नागरिकों को काफी फायदा मिलेगा. जानकारी के लिए आपको बता दें कि NOC मिलने पर कस्टमर केयर सर्विस, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, टैरिफ प्लान इंफॉर्मेशन देना अनिवार्य होगा. साथ ही टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने अपने ग्रहकों के लिए शिकायत के समाधान के लिए बिलिंग की भी जानकारी दी है, जिससे कंप्लेंट को ठीक करने में सहायता मिलेगी.

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ये करने पर सिम की सेवा होगी हमेशा के लिए बंद

ग्राहकों की सुविधा के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ दिन पहले सिम कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव हुए हैं. डिपार्टमेंट ने 9 से ज्यादा सिम रखने की छूट को बंद कर दिया है. जो ग्राहक इस नियम को नहीं मानते हैं तो उनकी सिम की सेवा हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी. इस कदम से टेलीकॉम डिपार्टमेंट को ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने में सहायता मिल पाएगी. इसके अलावा लोगों को फेक कॉल की परेशानी से भी छुटकारा मिलेगा.अंत में आपको जानकारी के लिए बता दें कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से सभी नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा 9 सिम रखने की परमिशन दी है इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्य जैसे कि असम में नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा 6 सिम रखने की अनुमति दी है.

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