अगर आप भी है PF खाताधारक तो मिल सकता है एक लाख रुपए तक का फायदा वो भी बिना कोई डॉक्यूमेंट दिए. EPFO ने सौगात देते हुए अब एडवांस क्लेम (Medical Advance Claim) के जरिए ये पैसे निकालने की सुविधा दी है. EPFO ने एक बयान में कहा है की ‘जानलेवा बीमारियों की स्थिति में कई बार मरीज को तुरंत अस्‍पताल भर्ती कराना अनिवार्य हो जाता है ताकि उनकी जान बचाई जा सके. इस तरह के नाजुक हालत वाले मरीजों की बीमारी पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए एडवांस की सुविधा दी जा रही है.’

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इसकी कुछ शर्ते हैं जो इस प्रकार हैं 

क्लेम करने वाले कर्मचारी के मरीज सरकारी/पब्लिक सेक्टर यूनिट/CGHS पैनल अस्पताल में भर्ती होना चाहिए. अगर किसी आकस्मिक कारण के चलते किसी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया है तो इस बात कर पहले निरीक्षण किया जाएगा. इसके बाद ही इन पैसों का लाभ मिलेगा. इसके तहत 1 लाख तक एडवांस निकाला जा सकता है. अगर वर्किंग डे पर आवेदन किया गया तो अगले दिन तक पैसा मिल जाने की संभावना है. ये पैसा कर्मचारी के बैंक खाते या फिर सीधे अस्पताल के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. बाद में अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद 45 दिनों के अंदर बिल स्लिप देनी होती है. इस बिल को दिए गए एडवांस के साथ एडजस्ट कर लिया जाता है. 

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ये है पैसे निकालने का तरीका 

unifiedportalmem.epfindia.gov.in से एडवांस क्लेम किया जा सकता है. इस साइट पर मौजूद क्लेम फॉर्म को जमा करना होता है. फॉर्म में मांगे गए विवरण जैसे पैसे निकालने का कारण, आधार संख्या, पता, खाता संख्या आदि को सही रूप से भरना होगा. साथ ही इसको वेरिफाई करने के लिए आधार संख्या देने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को फॉर्म में डाल कर इस फॉर्म को वेरिफाई करना होगा और ऑनलाइन जमा करना होगा.

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