EPFO के ग्राहकों के लिए के लिए जरूरी खबर है. EPFO ने एक नियम में बड़ा बदलाव किया है, जिससे नौकरीपेशा लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है. दरअसल, संगठन ने पीएफ खाते के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी कर दिया है. इसके लिए ईपीएफओ ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 में बदलाव किया है. इसने इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न (ECR) फाइलिंग प्रोटोकॉल को बदल दिया है.

यह भी पढ़ेंः PF के लिए UAN नंबर है जरूरी, भूल गए तो यहां मिलेगा ऑनलाइन

ईपीएफओ ने अपने हालिया ट्वीट में कहा है कि, 1 जून 2021 के बाद नियोक्ता उसी कर्मचारी की ईसीआर फाइल कर सकेगा, जिसका यूएएन आधार से लिंक होगा. जिनका आधार अपडेट नहीं होगा, उनका ईसीआर अलग से भरा जाएगा. वह बाद में कर्मचारी के यूएएन को आधार से जोड़ सकता है. लेकिन सभी को इसे जल्द से जल्द अपडेट करना होगा.

यह भी पढ़ेंः एक SMS से जानें, हर महीने जमा हो रही है या नहीं PF की राशि

कर्मचारी के आधार को अपडेट करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है. ईपीएफओ कई बार इस बारे में नोटिफिकेशन दे चुका है. आधार लिंक नहीं होने पर कर्मचारी को पीएफ खाते में उतनी ही राशि दिखेगी जितनी उसके वेतन और महंगाई भत्ते से आती है.

यह भी पढ़ेंः एक छोटी सी गलती और बंद हो सकता है आपका PF खाता, रहें सावधान

UAN को आधार से लिंक करें

1. पीएफ खाते में आधार जोड़ने के लिए EPFO की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाएं

2. इसके बाद ऑनलाइन सेवाओं में ई-केवाईसी पोर्टल पर क्लिक करें

3. यहां अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें. इसके बाद एक ओटीपी आएगा.

4. एक बार फिर आधार नंबर भरना होगा. अब ओटीपी वेरिफिकेशन लिखा होगा, उस पर क्लिक करें.

5. तीन बार ओटीपी, आधार नंबर और मोबाइल फोन नंबर डालने के बाद आधार आपके पीएफ खाते से लिंक हो जाएगा.

यह भी पढ़ेंः जानें, किस तरह के Income सोर्स पर नहीं लगता है टैक्स

यह भी पढ़ेंः Income Tax New Website: इनकम टैक्स ने लॉन्च की अपनी नई वेबसाइट, जानें क्या है इसमें खास