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LIC Policy: एलआईसी की पॉलिसी को बंद करने पर कितना पैसा वापस मिलेगा? जानें सरल तरीका

यदि आप एलआईसी की पॉलिसी को बंद करने का प्लान बना रहे हैं तो इसके लिए हम आपको यहां बताएंगे कैसे पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं.

Written by:Kaushik
Published: November 11, 2022 06:52:11 New Delhi, Delhi, India

LIC Policy: अगर आप भी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के पॉलिसी धारक हैं. तो यह खबर आपके काम की है. यदि आप एलआईसी की पॉलिसी को बंद करने का प्लान बना रहे हैं तो इसके लिए हम आपको यहां बताएंगे कैसे पॉलिसी सरेंडर (Policy Surrender) कर सकते हैं. सबसे पहले आप यह जान लें कि एलआईसी की पॉलिसी को न्यूनतम 3 वर्ष बाद ही सरेंडर कर सकते हैं. यदि अकॉउंट होल्डर (LIC Account Holder) ने 3 वर्ष के पहले इसे सरेंडर किया तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा.

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एलआईसी के नियम के तहत एलआईसी पॉलिसी बंद करने पर आपको सरेंडर वैल्यू मिलती है. दरअसल, पॉलिसी बंद करने पर उसकी वैल्यू के बराबर राशि वापस मिलती है. यदि आपने पूरे 3 वर्ष एलआईसी का प्रीमियम भरा है. तो आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगी. इस बात की जानकारी एलआईसी की तरफ से दी गई है.

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पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी बंद करने पर नुकसान का सामना करना पड़ता है. लेकिन यदि पॉलिसी होल्डर ने लगातार 3 वर्ष प्रीमियम भरे हैं. तो आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगा. उसके बाद जो आपने पहले वर्ष का प्रीमियम का पैसा भरा है वो भी शून्य हो जाता है.लेकिन बाकी के 2 वर्ष पर 30 प्रतिशत पैसा मिलेगा. ज़ी न्यूज़ से मिली जानकारी के अनुसार, इसमें पॉलिसी होल्डर के लिए भुगतान किया गया कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम, एलआईसी और टैक्स से प्राप्त होने वाले किसी भी बोनस को भी शामिल नहीं किया गया है.

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जानें करें कैसे सरेंडर पॉलिसी

यदि आप पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एनईएफटी फॉर्म और एलआईसी सरेंडर फॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी. इसके अलावा पॉलिसी के डॉक्यूमेंट और पैन कार्ड की कॉपी लगाने पड़ते हैं. साथ ही हाथ से लिखे एक पत्र में आपको बताना पड़ेगा कि आप पॉलिसी किस वजह से छोड़ रहे हैं.

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पॉलिसी सरेंडर करने के लिए जरूरी दस्तावेज

1. ऑरिजिनल पॉलिसी बांड डॉक्यूमेंट.

2. एलआईसी पॉलिसी सरेंडर फॉर्म नंबर 5074.

3. बैंक अकाउंट जानकारी.

4. एलआईसी का एनईएफटी फॉर्म (यदि आप सरेंडर फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं).

5. मूल आईडी प्रमाण जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस.

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