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1 year ago .New Delhi

World Consumer Rights Day Themes and History 2023: क्यों मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जानें इतिहास और इस साल की थीम

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को पूरे विश्व में मनाया जाता है. (फोटो साभार: Freepik)

  • विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को पूरे विश्व में मनाया जाता है.

  • उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यह दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है.

  • दुकानदार उपभोक्ता के अधिकारों का हनन कर रहे हैं तो आप उनकी शिकायत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर ऑनलाइन कर सकते हैं.


Written by:Gautam Kumar
Published: March 15, 2023 11:25:48 New Delhi

World Consumer Rights Day : विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (World Consumer Rights Day) 15 मार्च को पूरे विश्व में मनाया जाता है. उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यह दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है. इस दिन सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं ताकि उपभोक्ताओं को पता चले कि उनके अधिकार क्या हैं. पढ़े-लिखे उपभोक्ता को जागरूक होना चाहिए और खुद को अपडेट रखना चाहिए ताकि ऐसे दुकानदार से बच सके जो प्रिंट से ज्यादा कीमत लेते हैं और एक्सपायरी सामन बेचते हैं. किसी भी तरह से अगर दुकानदार उपभोक्ता के अधिकारों का हनन कर रहे हैं तो आप उनकी शिकायत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर ऑनलाइन कर सकते हैं.

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विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 की थीम (World Consumer Rights Day 2023 Theme)

हर साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस एक खास थीम के तहत मनाया जाता है. इस साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 की थीम “स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना” (Empowering Consumers through Clean Energy Transition) है. कंज्यूमर्स इंटरनेशनल के अनुसार, “इस वर्ष, 100 देशों में 200 उपभोक्ता समूहों की कंज्यूमर्स इंटरनेशनल की सदस्यता ने हमारे वैश्विक विषय के रूप में ‘स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना’ चुना.

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विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का इतिहास (History of World Consumer Rights Day)

पहला विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस उपभोक्ता इंटरनेशनल द्वारा शुरू किया गया था, जो दुनिया भर के उपभोक्ता समूहों के लिए एक सदस्यता संगठन है. यह एक वैश्विक संगठन है जो दुनिया भर में उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण और उचित उपयोग को सुनिश्चित करता है. कंज्यूमर इंटरनेशनल की स्थापना वर्ष 1960 में उपभोक्ताओं के लिए एक स्वतंत्र और प्रभावशाली आवाज के रूप में की गई थी.

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विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पहली बार वर्ष 1983 में मनाया गया था. हर साल, हम 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं क्योंकि उसी दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन फिट्जगेराल्ड केनेडी ने कांग्रेस में भाषण देते हुए चार महत्वपूर्ण उपभोक्ता अधिकार पेश किए थे. ये चार महत्वपूर्ण उपभोक्ता अधिकार हैं:

सुरक्षा का अधिकार

सूचित करने का अधिकार

चुनने का अधिकार

सुने जाने का अधिकार.

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