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3 years ago .New Delhi, Delhi, India

New RBI rule: 1 अक्टूबर से ATM में No Cash का साइन नहीं मिलेगा, मिला तो बैंकों की खैर नहीं

ATM में कैश खत्म होने के कारण पैसे नहीं निकाल पा रहे? जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में ATM में No Cash साइन दिखने पर बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है.

Written by:Akashdeep
Published: September 29, 2021 03:32:46 New Delhi, Delhi, India

ATM cash withdrawal rule change: ऐसा अक्सर होता है कि कैश निकालने के लिए हम ATM जाते हैं, तो कई बार ATM में कैश न होने के कारण हमें असुविधा का भी सामना करना पड़ता है. अब इस समस्या के समाधान के लिए  रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बड़ा फैसला लिया है. RBI एक नए नियम (New ATM rule) को लेकर आई है जिसके अनुसार अगर ATM में कैश नहीं मिलता तो बैंक को इसके बदले जुर्माना देना पड़ सकता है. RBI ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि बैंक समय-समय पर यह सुनिश्चित करें कि एटीएम में कैश उपलब्ध रहे.

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ये नियम 1 अक्टूबर से होगा लागू

RBI का लोगों की बेहतर सुविधा के लिए लाया गया ये नया नियम 1 अक्टूबर, 2021 से लागू किया जाएगा. इसके अनुसार अगर एक महीने में कुल 10 घंटे से ज्यादा समय तक बैंक ATM खाली रहता है तो बैंकों पर जुर्माना लगाया जाएगा.

RBI ने एक सर्कुलर के जरिए इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि एटीएम में तय समय के दौरान कैश नहीं भरने पर बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा. इस कदम को उठाने के पीछे एक सीधा कारण यही है कि इससे लोगों तक सही मात्रा में कैश पहुंचता रहे. RBI ने ये फैसला कैश-आउट की वजह से, एटीएम के यूज में आई गिरावट के बाद लिया है.

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तो बैंकों को कितना जुर्माना देना पड़ेगा

RBI के अनुसार, अगर ऐसा हुआ कि किसी एटीएम में एक महीने में 10 घंटे से ज्यादा तक कैश उपलब्ध नहीं है, तो इसके बाद उस बैंक पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा. व्हाइट लेबल एटीएम होने पर भी, जुर्माना बैंकों पर ही लगाया जाएगा. कई बार ऐसा होता है कि बैंक खुद एटीएम में कैश डालने की बजाए किसी और कंपनी की सर्विस लेते हैं. ऐसी स्थिति में भी बैंक को ही जुर्माना भरना पड़ेगा. हां ऐसा हो सकता है कि जुर्माना भरने के बाद बैंक, उस व्हाइट लेबल एटीएम कंपनी से जुर्माना वसूले.

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