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PM Awas Yojana से जुड़े ये नियम जान लीजिए, वरना निरस्त हो जाएगा आवंटन

पीएम आवास योजना से जुड़े नए नियमों के बारे में व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए वरना उसका आवंटन निरस्त हो सकता है.

Written by:Vishal
Published: March 20, 2022 11:06:40 New Delhi, Delhi, India

पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के लाभार्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण खबर है. पीएम आवास योजना का लाभ लेने के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है. अगर आपको भी प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुआ है तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इसमें अब लाभार्थी का 5 साल तक रहना अनिवार्य कर दिया है. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आवंटन निरस्त हो जाएगा. बता दें कि अभी जिन आवासों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज कराकर दिया जा रहा है या जो लोग ये एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे वह रजिस्ट्री नहीं है.

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पीएम आवास के तहत नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

दरअसल, सरकार 5 साल ये देखेगी कि आपने एक आवासों का इस्तेमाल किया है या नहीं. अगर आप इनमें रह रहे होंगे तभी इस एग्रीमेंट को लीज डीड में तब्दील किया जाएगा अन्यथा विकास प्राधिकरण आपके साथ किए एग्रीमेंट को भी खत्म कर देगा. वहीं, आपके द्वारा जमा की गई रकम भी वापस नहीं होगी. यानी कुल मिलाकर इसमें चलने वाली धांधली को रोकने का प्रयास किया गया है.

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फ्री होल्ड नहीं होंगे फ्लैट

इसके अतिरिक्त आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नियम और शर्तों के अनुसार कभी भी शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट फ्री होल्ड नहीं होंगे. 5 वर्षों के बाद भी लोगों को लीज पर ही रहना होगा. इससे ये फायदा होगा कि जो लोग पीएम आवास योजना के तहत घर लेकर उसे किराये पर देते थे वो अब लगभग बंद हो जाएगा.

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जानिए क्या कहते हैं नियम

अगर किसी आवंटी की मृत्यु हो जाती है तो नियम के मुताबिक, परिवार के सदस्य को ही लीज हस्तांतरित होगी. किसी और परिवार के साथ केडीए कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा. इस एग्रीमेंट के तहत आरोपियों को 5 साल तक आवासों का इस्तेमाल करना होगा. इसके बाद आवासों की लीज बहाल की जाएगी.

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