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2 years ago .Rajasthan, India

किसानों के लिए सरकार की जबरदस्त योजना, इस तरह मिलेंगे 48 हजार रुपये

  • किसान फसल को पशुओं से बचाने के लिए रात-दिन खेतों के आसपास घूमते रहते हैं. 
  • सरकार तारबंदी के लिए किसानों को दें रही है सब्सिडी.
  • यहां जानें इस योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट और आवेदन का तरीका.

Written by:Kaushik
Published: June 04, 2022 07:16:24 Rajasthan, India

भारत के कई राज्यों में खरीफ फसलों की बुवाई की शुरुआत हो गई है. किसान फसल को पशुओं से बचाने के लिए रात-दिन खेतों के आसपास घूमते रहते हैं. क्योकि उनकी फसल को आवारा पशु खराब न कर दें. अब किसानों को इस परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए सरकारें खेतों में ताड़बंदी कराने के लिए अनुदान भी दे रही है.

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खेतों पर तारबंदी के लिए दी जा रही है सब्सिडी

राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए राजस्थान सरकार खेतों में 400 मीटर तक ताड़बंदी कराने के लिए सब्सिडी के रूप में 40 हजार रुपये आर्थिक मदद दें रही हैं और सरकार सीमांत और लघु किसानों को कुल 48 हजार रुपये की अनुदान प्रदान कर रही हैं.

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राजस्थान तारबंदी योजना 2022 की पात्रता

इस योजना के लिए किसान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए.

इस योजना के फायदे के लिए किसान के पास 0.5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी जरूरी है.

किसान का बैंक खाता होना चाहिए. क्योकि सरकार की तरफ दी जाने वाली राशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी.

आपको जानकारी के लिए यदि आपकी जमीन पर पहले से ही किसी अन्य योजना के तहत राशि प्राप्त है. तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं है.

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तारबंदी योजना के लिए डॉक्यूमेंट

आवेदक का आधार कार्ड

निवास प्रमाण पत्र

जमीन की जमाबंदी

मोबाइल नंबर

पहचान पत्र

राशन कार्ड

पासपोर्ट साइज फोटो

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राजस्थान तारबंदी योजना के लिए इस तरह करें आवेदन

सबसे पहले आप कृषि विभाग राजस्थान की Official Website पर जाएं.

यहां आपको Tarbandi Yojana Application Form PDF Download करना होग.

इसके बाद आवेदक का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर आदि जानकारी दर्ज करनी होगी.

अब आपको आवेदन फॉर्म के साथ अपने सभी डॉक्यूमेंट को अटैच करके अपने पास के कृषि विभाग में जाकर जमा करें

इस तरह आपका आवेदन फॉर्म पूरा हो जाएगा.

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जांच और भौतिक सत्यापन के बाद किसानों को बैंक अकाउंट में सहायता राशि जमा कराई जाती है. यह राशि बैंक अकाउंट में डीबीटी के जरिए हस्तांतरित की जाएगी की. लेकिन इस योजना से धार्मिक ट्रस्ट, चारागाह भूमि वाले किसान और सरकारी संस्थानों को बाहर रखा गया है.

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