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1 year ago .New Delhi

कौन है सौरभ गर्ग उर्फ शालिग्राम? पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का छोटा भाई

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई विवादों में फंस गए हैं. (फोटो साभार: Twitter @KashifKakvi)

  • धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई विवादों में फंस गए हैं.

  • छोटे भाई शालिग्राम गर्ग उर्फ सौरव गर्ग की दबंगई का एक वीडियो वायरल हुआ है.

  • शालिग्राम गर्ग को अक्सर धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रमों में देखा जाता है.


Written by:Gautam Kumar
Published: February 21, 2023 01:08:41 New Delhi

Dhirendra Shastri Younger Brother: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं. इस बार उनका छोटा भाई भी विवादों में फंस गया है. धीरेंद्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग उर्फ सौरव गर्ग की दबंगई का एक वीडियो वायरल हुआ है. इस वीडियो में शालिग्राम गर्ग एक शादी में लोगों को पीटते और गालियां देते नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं वीडियो में वह पिस्टल दिखाकर लोगों को धमकाता नजर आ रहा है.

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कहा कि युवक की पहचान की जा रही है. इसके बाद कार्रवाई की जाएगी. वहीं, दावा किया जा रहा है कि दुल्हन पक्ष के लोग सामने आने से बच रहे हैं. साथ ही पुलिस से शिकायत नहीं की.

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कौन हैं सौरभ गर्ग उर्फ शालिग्राम (Dhirendra Shastri Younger Brother)

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक इस मामले में बागेश्वर धाम की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. शालिग्राम गर्ग को अक्सर धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रमों में देखा जाता है. सौरभ गर्ग पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई बताए जाते हैं. उन्हें बाबा बागेश्वर के दरबार में धीरेंद्र शास्त्री के साथ अक्सर आयोजनों और अनुष्ठानों में देखा जाता है. मीडिया में एक तस्वीर में धीरेंद्र कृष्ण के साथ सौरभ गर्ग गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए उनके बगल बैठे नजर आ रहे हैं. वहीं, उनके सिगरेट पीते हुए तस्वीर भी सामने आई है.

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एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला हुआ दर्ज

वीडियो वायरल होने के बाद बमीठा थाना पुलिस हरकत में आई और युवक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 294, 323, 506, 427 के साथ-साथ एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. आपको बता दें कि एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज होते ही गिरफ्तारी का प्रावधान है. आरोपी को अग्रिम जमानत भी नहीं दी जाती है. हाईकोर्ट से ही नियमित जमानत मिल सकती है.

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