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RBI ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए लिया बड़ा फैसला, 6 महीने बढ़ी डेडलाइन, जानें क्या है ये?

  • RBI ऑनलाइन पैसों के लेन-देन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है.
  • 1 जनवरी से टोकनाइजेशन की सुविधा शुरू करने के निर्देश दिए हैं.
  • आरबीआई ने इस डेडलाइन को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है.

Written by:Sneha
Published: December 25, 2021 10:01:57 New Delhi, Delhi, India

भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ऑनलाइन पैसों के लेन-देन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. आरबीआई ने ऑनलाइन भुगतान को और भी ज्यादा सुरक्षित करने के लिए आने वाली 1 जनवरी से टोकनाइजेशन की सुविधा शुरू करने के निर्देश दिए हैं. अब आरबीआई ने इस डेडलाइन को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है. इसका मतलब ये होगा कि 1 जनवरी से टोकनाइजेशन की सुविधा अब 30 जून तक लागू हो जाएगी. इसके बारे में आपको डिटेल्स में समझना चाहिए, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है.

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क्या होता है टोकनाइजेशन?

यह असल में कार्ड वितरण को ‘टोकन’ नाम का एक यूनिक ऑप्शनल कोड में बदल देगा. यह टोकन कार्ड, टोकन अनुरोधकर्ता और डिवाइस के आधार पर हमेशा यूनिक रहेगा. इसका मतलब ये है कि आपको पैसों की लेन-देन के लिए अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से 16 अंकों का नंबर या दूसरी डिटेल देने की जरूरत नहीं होगी. इस नियम को लेकर बैंकों की ओर से ग्राहकों को मैसेज भेजा जाने लगा था.

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HDFC Bank ने अपने कस्टमर्स को जो मैसेज भेजा था उसमें लिखा था, ‘RBI के आदेशानुसार, कार्ड की सुरक्षा को बढ़ाने केलिए मर्चेंट वेबसाइट/एप्लीकेशन पर सहेजे गए आपके HDFC बैंक कार्ड की जानकारी को डिलीट कर दिया जाएगा. भुगतान के लिए हर बार कार्ड की पूरी जानकारी डालें या फिर टाोकनाइजेशन के ऑप्शन को चुनें.’

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