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1 year ago .New Delhi, Delhi, India

House Rent Allowance का उठा रहें है फायदा तो इन तीन बातों का जरुर रखें ध्यान

अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको मकान किराया भत्ता का लाभ जरूर मिल रहा होगा. यह वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो टैक्स बचाने में बहुत उपयोगी है. अगर आपने इन तीन बातों का ध्यान नहीं रखा तो एचआरए पर कटौती का लाभ वापस ले लिया जाएगा और आपको भारी टैक्स देना होगा.

Written by:Gautam Kumar
Published: November 25, 2022 04:43:39 New Delhi, Delhi, India

अगर आप नौकरी (Job) करते हैं तो आपको हाउस रेंट अलाउंस के बारे में जरूर पता होना चाहिए. यह आपके वेतन (Salary) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भत्ते के रूप में आता है. सैलरी पा रहे लोगों को HRA क्लेम करना पड़ता है. हाउस रेंट अलाउंस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है. अगर आप किराए के घर में नहीं रहते हैं तो आपको इस भत्ते पर टैक्स देना होगा. कटौती का लाभ आयकर अधिनियम की धारा 10(13ए) के तहत एचआरए पर उपलब्ध है. इसकी कोई सीमा नहीं है. एचआरए पर कितनी कटौती मिलेगी यह आपके वेतन और नियोक्ता से प्राप्त एचआरए राशि पर निर्भर करता है. अगर आप हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) लेना चाहते हैं तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना होगा.

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जरूर बनाएं रेंट एग्रीमेंट

अगर आप अपने किसी रिश्तेदार या परिवार के किसी सदस्य के मकान में किराया देकर रहते हैं तो आपको मकान किराया भत्ता का लाभ मिलेगा. कई बार ऐसा होता है कि रिश्तेदार के घर की वजह से रेंट एग्रीमेंट नहीं हो पाता है. यदि आपका नियोक्ता या कर विभाग आपके संज्ञान में आता है, तो HRA डिडक्शन का लाभ वापस ले लिया जाएगा. ऐसे में आपको इस रकम पर टैक्स देना होगा.

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ऑनलाइन या चेकबुक से ट्रांसफर करें

अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो अपने खाते से मकान मालिक के बैंक खाते में ही पैसा ट्रांसफर करें. किराए का भुगतान नकद में नहीं करना चाहिए. यदि आप 5,000 रुपये से अधिक का भुगतान नकद में करते हैं, तो प्रत्येक रसीद पर राजस्व टिकट लगाना आवश्यक है.

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किराए की रसीद अवश्य लें

आप जब भी किराया जमा करें तो आप मकान मालिक से किराए की रसीद लेने न भूलें. आपका एंप्लॉयर रेंट रिसिप्ट तैयार होता है. अगर बात कर विभाग तक पहुंचती है तो वह किराए की रसीद स्वीकार नहीं करेगा. टैक्स विभाग ज्यादा सबूत मांगता है. कई मामलों में, किरायेदार रेंट एग्रीमेंट से अधिक भुगतान करता है. यह संभव है कि ऐसे मामलों में किरायेदार अतिरिक्त राशि नकद में जमा करता है. ऐसे में कटौती का लाभ केवल उस राशि पर मिलेगा, जिसके लिए आपके पास किराए की रसीद है.

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