आज के समय में अनेक लोग इंटरनेट बैंकिंग (Internet Banking) और यूपीआई (UPI) को पैसा भेजने और लेने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं. भारत सरकार भी यूपीआई और नेट बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही है. यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग के अपने फायदे तो है ही, लेकिन कई बार यूपीआई और नेट बैंकिंग करते समय गलती से किसी अन्य व्यक्ति के खाते में पैसे चले जाते हैं (How to get refund from wrong bank account). अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा इसके बाद क्या करना चाहिए. चलिए इस लेख में आपको इस सवाल का जवाब दे देते हैं.

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न्यूज एटिन हिंदी की रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी की थी. इस गाइडलाइन के मुताबिक अगर गलती से गलत खाते में पैसे चले जाते हैं तो आप 48 घंटे के अंदर पैसे रिफंड ले सकते हैं. यूपीआई और नेट बैंकिंग करने के बाद स्मार्टफोन पर प्राप्त मैसेज को कभी भी डिलीट न करें. इस मैसेज में पीपीबीएल नंबर होता है. पैसे रिफंड में इस नंबर की बहुत जरूरत पड़ती है.

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क्या कहती है आरबीआई की गाइडलाइन?

आरबीआई द्वारा जारी गाइडलाइन की माने तो बैंक की जिम्मेदारी है कि वह आपके पैसे को 48 घंटे के अंदर रिफंड करें. अगर बैंक आपके पैसे रिफंड कराने में सहायता नहीं कर रहा है तो ऐसे में ग्राहक bankingombudsman.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. अगर गलती से किसी गलत खाते में आपके पैसे चले जाते हैं तो आपको इसके लिए एक पत्र लिखकर बैंक में देना पड़ेगा. इसमें आपको खाता संख्या, खाताधारक का नाम, जिस अकाउंट में आपके पैसे गए हैं उसका अकाउंट नंबर भी लिखना होगा.

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ऐसे प्राप्त कर सकते हैं बैंक से रिफंड-

1. गलती से गलत खाते में पैसे चले जाने के बाद आपको सबसे पहले अपने बैंक में कॉल कर सारी जानकारी के साथ पीपीबीएल नंबर दर्ज कराना होगा.

2. इसके बाद आप अपने बैंक में जाए और वहां अपनी शिकायत दर्ज कराएं.

3. आपको बैंक मैनेजर के नाम पर एक पत्र भी लिखना होगा.

4. आपको उस पत्र में वो अकाउंट नंबर लिखना होगा जिसमें आपके पैसे गए हैं और उस अकाउंट नंबर की भी जानकारी देनी होगी जिसमें आप पैसे भेजना चाहते हैं.

5. आपको अपने पत्र में Transaction reference number, date of transaction, account और IFSC code जरूर लिखना होगा.