दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को 21 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि (Disha Ravi) को जमानत दे दी, जिन्हें सोशल मीडिया पर किसानों आंदोलन (Farmers Protest) से जुड़े ‘टूलकिट’को कथित रूप से साझा करने के मामले (Toolkit Case) में गिरफ्तार किया गया था. 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने रवि को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत भरने पर यह राहत दी.

रवि को दिल्ली पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ की एक टीम 14 फरवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर दिल्ली लाई थी. दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को रवि को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. पुलिस ने कहा था कि दिशा का मामले में अन्य आरोपियों निकिता जैकब और शांतनु मुलुक के साथ आमना-सामना कराना है.

जैकब और मुलुक सोमवार को जांच में शामिल हुए थे. द्वारका में दिल्ली पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ के कार्यालय में उनसे पूछताछ की गयी.

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पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग द्वारा साझा किए गए ‘‘टूलकिट गूगल डॉक्यूमेंट’’ की जांच के मामले में दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरू की कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार किया था जबकि जैकब और मुलुक को अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी थी. पुलिस ने आरोप लगाया था कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के नाम पर भारत में हिंसा और अशांति फैलाने की साजिश के तहत यह टूलकिट तैयार की गयी.

केंद्र के तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं.

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