Delhi Traffic Advisory for G20: आगामी G-20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में यातायात के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रतिबंध लगाए हैं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल और वेबसाइटों पर ट्रैफिक सलाह साझा करने के बावजूद, उसे अभी तक जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर बहुत सारे सवाल मिल रहे हैं. इसलिए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान शहर में ट्रैफिक नियमों को लेकर अक्सर पूछे जाने वाले कुछ सवालों (FAQ) के जवाबों की एक सूची तैयार की है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक अक्सर सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन कहां होगा? इसका जवाब देते हुए बताया गया कि जी-20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होगा. जबकि प्रतिनिधि राजघाट, राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी (NGMA) और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) पूसा का भी दौरा करेंगे. दूसरा अक्सर पूछा जाने वाला सवाल यह है कि जी-20 शिखर सम्मेलन का दिल्ली की यातायात व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके जवाब में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नई दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में 7 सितंबर से 11 सितंबर तक कुछ ट्रैफिक नियम लागू किए जा सकते हैं.

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चालू रहेंगी जरूरी सेवाएं (Delhi Traffic Advisory for G20)

नई दिल्ली जिले में होटलों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए हाउसकीपिंग, खानपान, अपशिष्ट प्रबंधन आदि में शामिल वाहनों को सत्यापन के बाद अनुमति दी जाएगी. यात्रियों को मेट्रो सेवाओं का अधिकतम उपयोग करने का सुझाव दिया गया है क्योंकि दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के लिए मेट्रो सेवाएं उपलब्ध होंगी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन 9 और 10 सितंबर को बंद रहेगा. कई लोगों ने यह सवाल भी पूछा है कि क्या जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली में लॉकडाउन जैसी स्थिति रहेगी? इसके जवाब में दिल्ली पुलिस ने कहा कि दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं होगी.

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केवल एनडीएमसी और एनएच-48 पर यातायात प्रतिबंध

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) के अधिकार क्षेत्र के बाहर एनएच-48 को छोड़कर सामान्य यातायात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. नई दिल्ली समेत पूरी दिल्ली में सभी मेडिकल दुकानें, किराना दुकानें, दूध बूथ और सब्जी-फल की दुकानें खुली रहेंगी. सरकारी कर्मचारियों, मीडिया कर्मियों, डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ को कन्टेनमेंट जोन में अपने निजी वाहनों के साथ-साथ सरकारी वाहनों का उपयोग करने की अनुमति होगी.