नौकरी (Job) करने वालों के लिए एक अहम खबर सामने आ रही है. अगर आप भी नौकरी करते हैं तो निश्चित ही एम्पलाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या ईपीएफओ (EPFO) में आपका अकाउंट होगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें अब पीएफ (PF) खाते पर भी टैक्स लगेगा. पीएफ खाते (PF Account) में आपके वेतन का कुछ हिस्सा जमा होता है, लेकिन अब पीएफ के नियमों में कुछ बदलाव होने वाले हैं. 1 अप्रैल 2022 से मौजूदा पीएफ अकाउंट्स को दो भागों में बांटा जा सकता है.

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गौरतलब है कि पिछले वर्ष भारत सरकार (Indian Government) ने नए इनकम टैक्स नियमों को नोटिफाई किया था. अब इसके तहत पीएफ अकाउंट्स को दो हिस्सों में बांटा जाएगा. नए पीएफ नियमों के तहत सालाना 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के एंप्लोई कॉन्ट्रिब्यूशन होने की स्थिति में पीएफ इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा. दरअसल, हाई इनकम वाले लोगों को सरकारी वेलफेयर स्कीम का फायदा लेने से रोकना ही नए नियमों का उद्देश्य है.

नए पीएफ नियमों की मुख्य बातें जानें

1. मौजूदा पीएफ अकाउंट्स को टैक्सेबल और नॉन-टैक्सेबल कॉन्ट्रिब्यूशन अकाउंट्स में बांटा जाएगा.

2. नॉन-टैक्सेबल अकाउंट्स में उनका क्लोजिंग अकाउंट भी शामिल होगा क्योंकि इसकी तारीख 31 मार्च 2021 होती है.

3. नए पीएफ नियम अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2022 से लागू हो सकते हैं.

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4. सालाना 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के एम्पलाई कॉन्ट्रिब्यूशन से पीएफ इनकम पर नया टैक्स लागू करने के लिए आईटी नियमों के तहत एक नई धारा 9डी शामिल की गई है.

5. टैक्सेबल ब्याज गणना के लिए मौजूदा पीएफ अकाउंट में दो अलग-अलग अकाउंट भी बनाए जाएंगे.

इन टैक्सपेयर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा

आपकी जानकारी के लिए बता दें पीएफ (PF) के नए नियम लागू होने के बाद 2.5 लाख रुपये की लिमिट का फायदा ज्यादातर पीएफ सब्सक्राइबर्स को होगा, लेकिन छोटे और मध्यम वर्ग के टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को नए नियम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये मुख्य रूप से हाई इनकम वाले कर्मचारियों को प्रभावित करेगा. यानी अगर आपकी सैलरी (Salary) कम है या एवरेज है तो आपको इस नियम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

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